हाइलाइट्स12 जनवरी 2017 को गोली मारकर डॉक्टर बंसल की हत्या कर दी गई थी. याची दिलीप मिश्रा का नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आया था.प्रयागराज. पूर्व ब्लॉक प्रमुख बाहुबली दिलीप मिश्रा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने शहर के चर्चित डॉक्टर एके बंसल हत्याकांड के आरोपी दिलीप मिश्रा की जमानत अर्जी की खारिज कर दी है. बता दें कि डॉक्टर बंसल की उनके जीवन ज्योति अस्पताल के चेंबर में मरीज देखने के दौरान हत्या कर दी गई थी. दरअसल, 12 जनवरी 2017 को शाम 7ः30 बजे गोली मारकर डॉक्टर बंसल की सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी गई थी.
हत्या करने वाले आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्डिंग हो गई थी. जिसके आधार पर अभियुक्तों की पहचान लगभग 4 वर्ष बाद की जा सकी थी. याची दिलीप मिश्रा का नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आया था. डॉक्टर बंसल के बेटे की एडमिशन के विवाद में आलोक सिन्हा और एक अन्य अभियुक्त पैसा लेकर एडमिशन नहीं कराया था. जिस पर डॉक्टर बंसल ने सिविल लाइंस थाने में आलोक सिन्हा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जब वह गिरफ्तार हुआ तो उसकी मुलाकात नैनी जेल में दिलीप मिश्रा से हुई से हुई. जेल में ही डॉक्टर बंसल की हत्या की साजिश रची गई थी.
अपराधिक इतिहास के मद्देनजर जमानत अर्जी को खारिज कीइस मामले में एफआईआर डॉक्टर बंसल के बड़े भाई ने कीडगंज थाने में दर्ज कराई थी. विवेचना के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि डॉक्टर बंसल के केस में दिलीप मिश्रा ने आलोक सिन्हा की जमानत पर जमानतदार अपने गांव के ही मुहैया कराए थे. जिसमें से एक की मृत्यु हो गई है और दूसरे ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि उसने जमानत आरोपी के कहने पर ली थी. अब इस पूरे मामले में कोर्ट ने याची के अपराधिक इतिहास के मद्देनजर जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अभी मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है. गवाही भी नहीं हुई है. ऐसी दशा में जमानात नहीं दी जा सकती है. जस्टिस सरल श्रीवास्तव की एकलपीठ ने जमानत अर्जी खारिज की.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Allahabad high court, Allahabad news, Uttar pradesh newsFIRST PUBLISHED : August 05, 2022, 21:22 IST



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