हाइलाइट्स2011 में तांत्रिक के बहकावे में आकर बड़े मम्मी-पापा ने की थी हत्या 11 साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों को दोषी मानते हुए सुनाई सजा महाराजगंज. जनपद के श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के सोहसा बांसपार गांव में 3 जुलाई 2011 को डेढ़ साल के मासूम की बलि देने के मामले में अपर सत्र न्यायधीश तृतीय पवन कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. अभियुक्तों में दो मृतक के बड़े मम्मी-पापा और एक तांत्रिक है. कोर्ट ने 1 लाख 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

दरअसल, श्रवण के इकलौते बेटे डेढ़ बर्षीय उपेंद्र की उसी की सगी बड़ी मां और बड़े पिता ने तांत्रिक के साथ मिलकर बलि चढ़ा दी थी. तांत्रिक महेश ने कहा कि उसकी बेटी की तबीयत इसलिए खराब रहती है क्योंकि उसके छोटे भाई ने तंत्र-मंत्र किया है. तांत्रिक ने इस तंत्र विद्या से छुटकारा पाने के लिए मासूम उपेंद्र की बलि चढ़ाने की बात कही. तांत्रिक महेश की बात को सुग्रीव और कौशल्या ने तांत्रिक महेश के साथ मिलकर अपने सगे भाई के लड़के डेढ़ वर्षीय मासूम उपेंद्र की धारदार हथियार से हत्या कर उसकी बलि चढ़ा दी.गांव वालों ने ली चैन की सांसमामले में तमाम साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर विशेष न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी पति-पत्नी और तांत्रिक महेश के विरुद्ध आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाया. 11 साल बाद मासूम उपेंद्र की हत्या का के आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद गांव के लोगों ने चैन की सांस ली. वर्ष 2011 में तांत्रिक के बहकावे में आकर सगे बड़े पिता और बड़ी मां द्वारा अपने भतीजे की हत्या कर बलि चढ़ाए जाने से पूरा गांव आक्रोशित हुआ था.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Maharajganj News, UP latest newsFIRST PUBLISHED : November 27, 2022, 07:07 IST



Source link