[ad_1]

चित्रकूट. चित्रकूट जनपद में सन 2009 में तत्कालीन बसपा सरकार में सपाइयों द्वारा सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान ट्रेन रोकने और प्रशासन पर पथराव करने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने 19 आरोपियों को दोषी करार दिया है. मौजूदा भाजपा सांसद आरके पटेल और मौजूदा नगरपालिका चेयरमैन नरेंद्र गुप्ता और दस्यु सम्राट ददुआ के बेटे पूर्व विधायक सहित 16 लोगों को एक साल की सजा सुनाई है और 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है. इसके साथ ही 3 दोषियों को 1 माह की कारावास की सजा सुनाई गई है.

दरअसल, साल 2009 में प्रदेश में बसपा सरकार थी. तब समाजवादी पार्टी ने विपक्ष के तौर पर पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में पांच दिवसीय विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किया. आखिरी दिन 16 सितंबर को चित्रकूट जनपद में समाजवादी पार्टी से सांसद रहे आरके पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों सपाइयों ने बसपा सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रेन रोको आंदोलन किया गया. जब प्रशासन ने उन्हें रोका तो तभी सैकड़ों सपाइयों ने शहर के पटेल चौराहे पर रोड जाम कर धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान जमकर नोकझोंक हुई थी. इसी दौरान सपाइयों ने पुलिस प्रशासन पर पथराव कर दिया था, जिसके बाद तत्कालीन शहर कोतवाल ने सपा से सांसद रहे आरके पटेल सहित 20 नामजद सपाइयों और डेढ़ सौ अज्ञात सपाइयों के खिलाफ कर्वी कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत करते चार्जशीट दाखिल की थी.सीजेएम कोर्ट ने 20 नामजद आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध कर दिए हैं, जिसमें 1 दी दोषी राजबहादुर की मौत हो चुकी है. बचे 19 आरोपियों में 16 को 1 वर्ष का कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है, जिसमें मौजूदा बीजेपी सांसद आरके पटेल, मौजूदा चेयरमैन नरेंद्र गुप्ता, शक्ति प्रताप सिंह,सुनील सिंह,मनोज सिंह, दस्यु सम्राट ददुआ के बेटे व पूर्व विधायक वीर सिंह,निर्भय सिंह,सत्यनारायण पटेल,भईयालाल यादव,गौरी शंकर मिश्रा,भोलानाथ खंगार,कुबेर पटेल,रामगोपाल केशरवानी, विनय प्रकाश पांडेय, हरि गोपाल,कमल मौर्य   शामिल है. इसके साथ ही बचे तीन दोषियों गुलाब खा, महेंद्र गुलाटी और राजेंद्र शुक्ला को 1-1 माह के कारावास की सजा सुनाई है.

क्या बोले दोषी

तत्कालीन समाजवादी पार्टी के दोषी जिलाध्यक्ष भैयालाल यादव का कहना है कि उन्होंने उस समय परमिशन लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे थे और यह प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया जा रहा था. दोनों तरफ से एफआईआर की गई थी. कोर्ट ने जो सजा सुनाई है, उसके खिलाफ वह ऊपरी अदालत में अपील करेंगे.सभी दोषियों को जमानत मिल गई है.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|FIRST PUBLISHED : November 22, 2022, 14:52 IST

[ad_2]

Source link