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मुजफ्फरनगर. मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) में वर्ष 2009 में एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में उम्रकैद (Life Prison) की सजा काट रहे दो भाइयों को दूसरी बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. यह सजा मृतक के बेटे की वर्ष 2008 में की हत्या के मामले में सुनाई गई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जय सिंह पुंढीर (Additional Sessions Judge Jai Singh Pundhir) की अदालत ने मुजफ्फरनगर निवासी सुहैल और हसीन नामक भाइयों को वर्ष 2008 में नासिर के बेटे अबाद की हत्या का दोषी ठहराने के बाद सजा का ऐलान किया. अभियोजन पक्ष के वकील आशीष त्यागी और मनोज ठाकुर ने बताया कि अदालत ने दोनों दोषियों पर 1.12- 1.12 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
उन्होंने बताया कि दोनों भाइयों को नासिर की वर्ष 2009 में हुई हत्या के मामले में वर्ष 2012 में दोषी ठहराया गया था. अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि वर्ष 2008 के शुरुआत में अबाद की सुहैल, हसीन, बाबर और उनके पिता शेर अली ने जिले के कोतवाली पुलिस थाने के अंतर्गत सरजू गांव में गोली मारकर हत्या कर दी थी. दोनों भाइयों ने वर्ष 2009 में अबाद के पिता की भी बेटे की हत्या का मुकदमा दर्ज कराने पर हत्या कर दी थी. गौरतलब है कि दोनों दोषियों के पिता शेर अली की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी जबकि बाबर को अदालत ने अपराध के समय किशोर घोषित किया.
दहेज हत्या का दोषी पाया थावहीं, बीते दिनों खबर सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश में दहेज मामले को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है. यूपी के मुजफ्फरनगर में दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने ऐसी सजा दी है, जिससे समाज में एक सख्त संदेश जाएगा. दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की त्वरित अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दो महिलाओं को उम्रकैद जबकि पांच अन्य लोगों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी. दरअसल, घटना 2013 में बुधाना थाना क्षेत्र के हुसैनीपुर गांव की है. रिजवान, मेहताब, नौशाद, एहसान और उसकी पत्नी ताहीरा, सायरा और सन्नी ने अपनी भाभी गुलिस्ता बेगम को जिंदा जला दिया था. कोर्ट ने इन सबको दहेज हत्या का दोषी पाया था.
(इनपुट- भाषा)

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