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हाइलाइट्स20 अगस्त को सुनवाई की अगली तिथि नियत.वर्ष 2013 से यह मामला अब तक कोर्ट में विचाराधीन है. गाजीपुर. माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. उत्तर प्रदेश के गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट से अफजाल अंसारी को बड़ा झटका मिला है. गैंगस्टर मामले में मुक्त करने की अफजाल अंसारी के अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब उन्हें कोर्ट में गैंगस्टर केस का सामना करना पड़ेगा.
दरअसल, गाजीपुर. वर्ष 2007 में अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था. वर्ष 2010 में पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इस पर अफजाल अंसारी ने चार्जशीट को चुनौती देते हुए मामले से मुक्त करने का प्रार्थनापत्र दिया था. अब कोर्ट ने अफजाल के प्रार्थनापत्र को खारिज करते हुए 20 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की है.

वर्ष 2013 से यह मामला अब तक कोर्ट में विचाराधीन है. इस मामले में बहस सुनते हुए कोर्ट ने अफजाल के प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया है और 20 अगस्त को सुनवाई की अगली तिथि नियत करते हुए आरोप पत्र पेश करने का आदेश दिया है.

कुछ दिन पहले ही बसपा सांसद की जमीन हुई थी कुर्क
गौरतलब है कि बंदा जेल में बंद माफिया मुख़्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से बसपा के सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ जिला प्रशासन ने कुछ समय पहले बड़ी कार्रवाई की थी और उनकी 14.90 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी थी. गैंगस्टर एक्ट 14 (1) के तहत यह कार्रवाई की गई थी. 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा से गाजीपुर सीट से वे चुनाव जीते थे. उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) द्ध के तहत कासिमाबाद थाने में मामला दर्ज है. उधर, पुलिस के एक्शन के बाद अंसारी का कहना था कि इतने सालों की जो मेहनत मैंने की है, यह सब उसी का इनाम मुझे दिया जा रहा है. मुझे जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: BSP, Ghazipur newsFIRST PUBLISHED : August 04, 2022, 19:42 IST

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