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हाइलाइट्ससिविल जज तृतीय ने किया शाही ईदगाह के सर्वे का आदेशहिन्दू सेना के विष्णु गुप्ता की याचिका पर कोर्ट ने किया आदेशहिंदू सेना के अधिवक्ता ने बताया ज्ञानवापी की तरह होगा सर्वेमथुरा. मथुरा की स्थानीय अदालत ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह स्वामित्व विवाद मामले में विवादित परिसर का सर्वे करवाने का आदेश दिया है. हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के दावे पर सुनवाई करते हुए सिविल जज तृतीय सोनिका वर्मा ने यह आदेश दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी.

विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि कोर्ट ने वादी की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए अमीन द्वारा सर्वेक्षण कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं. हिंदू सेना के अधिवक्ता ने बताया कि वाराणसी के ज्ञानवापी की तरह ही अब ईदगाह का भी सर्वे होगा. उन्होंने बताया कि परिसर का सर्वे 2 जनवरी से शुरू होगा और मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी तय की गई है.

क्या है पूरा मामला?दरअसल, याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने अपने याचिका में में है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई गई थी. उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया. उन्होंने वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग की है. अब इस मामले में 20 जनवरी को अगली सुनवाई होगी. 20 तारीख तक सर्वे पूरा कर रिपोर्ट भी पेश करनी होगी.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Mathura Krishna Janmabhoomi Controversy, Mathura newsFIRST PUBLISHED : December 24, 2022, 14:06 IST

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