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प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा जिला अदालत को शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग में दाखिल अर्जी पर चार महीने में सुनवाई पूरी कर उसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस पीयूष अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मनीष यादव की अर्जी पर अधिवक्ता हर्षित गुप्ता और रामानंद गुप्ता को सुनकर दिया है. अर्जी के मुताबिक भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग को लेकर मथुरा जिला अदालत में पिछले साल अर्जी दाखिल की गई थी.
अर्जी में कहा गया है कि साल भर से अधिक समय बीतने के बावजूद इस पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है. वाद मित्र मनीष यादव ने सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में लंबित अर्जी पर सुनवाई जल्द पूरी करने की मांग में पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की. अर्जी में हाईकोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की गई थी. अर्जी पर हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालत से आख्या मांगी थी. आज हाईकोर्ट ने अर्जी को निस्तारित करते हुए मथुरा जिला न्यायालय को मनीष यादव के प्रार्थना पत्र पर 4 महीने में सुनवाई पूरी करते हुए उसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है. इस मामले में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और यूपी सरकार को भी पक्षकार बनाया गया था. याचिकाकर्ता की तरफ से उनके वकील रामानंद गुप्ता ने बहस की है वहीं इस मामले में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और यूपी सरकार को पक्षकार बनाया गया था.
यह रहा पूरा मामलादरअसल, 25 सितंबर 2020 को श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक की मांग को लेकर अर्ज़ी दाखिल की गई थी. अर्ज़ी में श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है. अदालत में दाखिल की गई अर्ज़ी में कहा गया है कि यह जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है लेकिन 1968 में इसका समझौता श्रीकृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच हुआ था, जो गैरकानूनी है.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Allahabad high court, Mathura news, Mosque, Prayag News Today, UP newsFIRST PUBLISHED : August 29, 2022, 14:23 IST

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