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प्रयागराज. 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हिंसा और बवाल मामले में प्रयागराज की जिला कोर्ट ने सात और पत्थरबाजों की जमानत अर्जी की खारिज कर दी. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आरोपियों पर लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के अपराध के हैं, इसलिए जमानत का कोई पर्याप्त आधार नहीं है. बता दें कि अब तक 21आरोपितों की जमानत अर्जी इस कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है.
खुल्दाबाद थाने में दर्ज मुक़दमे में आरोपी अबरार हुसैन, मोहम्मद परवेज, गुलाम गौस, मोहम्मद अजीम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई. वहीं करेली थाने में दर्ज मुक़दमे में आरोपित इफ्तिखार आलम, मोहम्मद अजीज, मोहम्मद परवेज की जमानत अर्जी भी खारिज हो गई.
जगह-जगह लगेंगे आरोपियों के पोस्टर
उधर हिंसा और बवाल के मामले में पुलिस अब तक करीब 100 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. अन्य आरोपियों की गिरफ़्तारी की कोशिश जारी है. इसी क्रम में बुधवार को प्रयागराज पुलिस ने बवाल करने वाले उपद्रवियों का पोस्टर जारी कर दिया. एसएसपी अजय कुमार के निर्देश पर शहर में जगह-जगह यह पोस्टर लगाए जाएंगे, ताकि उपद्रवियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी हो सके. एसएसपी के मुताबिक गिरफ्तारी न होने पर कोर्ट से वारंट लेकर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी.
गिरफ्तारी न होने पर होगी कुर्की की कार्रवाई
एसएसपी अजय कुमार ने साथ ही कहा कि वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और नामजदगी के आधार पर 40 और आरोपियों की पहचान की गई है. इन आरोपियों के पोस्टर भी तैयार कर लिए गए हैं और जल्द ही इनके पोस्टर सार्वजनिक कर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि अगर ये आरोपी कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं या फिर पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो इनके खिलाफ पुलिस अदालत से एनबीडब्ल्यू वारंट जारी कराकर कुर्की की कार्रवाई भी अमल में लाएगी.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Prayagraj News, UP latest newsFIRST PUBLISHED : June 16, 2022, 06:49 IST

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