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सय्यद कयम रजा

पीलीभीत. उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक महिला ने चौकी इंचार्ज के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाया है. अनोखी तहरीर को लेकर पीड़िता के साथ गांव के प्रधान जिला पंचायत सदस्य व दर्जनों की संख्या में लोग एसपी ऑफिस पहुंच थे. इस दौरान पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) से मुलाकात कर चौकी इंचार्ज के खिलाफ गलत तरीके से मुकदमा लिखने का आरोप लगाया.

पीड़िता का आरोप है कि न्यूरिया थाना के पुलिस चौकी धनकुना में तैनात चौकी इंचार्ज अनुज शर्मा ने बिना मेरी सहमति के दूसरे पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. उसने आरोप लगाते हुए कहा कि चौकी इंचार्ज अनुज शर्मा ने धमकी देकर मुझे जबरन बुलवाया और खुद मुकदमा दर्ज कर लिया. इतना ही नहीं, चौकी इंचार्ज ने मुकदमे का डर दिखाकर मुलजिम से राजीनामा के नाम पर 30,000 रुपये की डिमांड की. डिमांड नहीं पूरी होने पर उसका चालान कर जेल भेज दिया गया.

क्या है पूरा मामला

प्रार्थी भगवान देवी न्यूरिया थाना क्षेत्र के जटपुरा गांव की रहने वाली है. वो और ग्राम प्रधान प्रेमराज व वार्ड नंबर 16 के जिला पंचायत सदस्य प्रेमसागर समेत कई लोग एसपी ऑफिस पहुंच गए. इस दौरान प्रार्थी ने एसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि करीब चार-पांच दिन पहले उसके सगे भाई के साथ परिवार की ही एक लड़की फरार हो गई थी. इसको लेकर उसके रिश्तेदार जानकी प्रसाद का बेटा मान सिंह आया और उसके साथ राजेश कुमार जीवनलाल भी थे. यह लोग उसके साथ गाली-गलौज करने लगे.

पीड़िता भगवान देवी ने धनकुना चौकी जाकर घटना की मौखिक शिकायत की जिसके बाद चौकी इंचार्ज अनुज शर्मा, सिपाही रजत राना व दीवान रइसुल हसन गांव से जीवनलाल व राकेश कुमार को पकड़कर चौकी पर ले आए और प्रार्थिनी के सामने दोनों को खूब मारा-पीटा.

चौकी इंचार्ज पर पैसे उगाही का आरोप

मामला चौकी पहुंचने के बाद गांववाले इकट्ठा होकर पुलिस चौकी पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाया कि यह परिवार का आपसी मामला है. हमें कोई शिकायत नहीं करनी है. भगवान देवी ने भी पुलिस से कहा कि मुझे किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करनी है लिहाजा सभी को छोड़ दिया जाए. लेकिन चौकी इंचार्ज व सिपाहियों ने मुझको ही धमकाना शुरू कर दिया कि तुमको लड़की भगाने के आरोप में बंद कर देंगे. इन लोगों को तभी छोड़ेंगे जब यह लोग 30,000 रुपया दे देंगे.

प्रार्थिनी ने फिर चौकी इंचार्ज से कहा कि हम अपनी मर्जी से राजीनामा कर रहे हैं. इसके बावजूद चौकी इंचार्ज मुझे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर थाने ले गए और मेरे बिना तहरीर दिए ही मेरी बिना सहमति के स्वयं ही कंप्यूटर पर बोल-बोल कर जीवन लाल, राकेश कुमार व मान सिंह के विरुद्ध 354, 354ख, 323, 504, 506 आईपीसी का मुकदमा लिख दिया.

भगवान देवी ने चौकी इंचार्ज अनुज शर्मा, सिपाही रजत राणा व दीवान रइसूल हसन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.
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