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गाज‍ियाबाद. देश के अलग-अलग शहरों से पालूत कुत्‍तों द्वारा लोगों को काटे जाने (Pet Dog bite Incidents) और हमला करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. हाल ही में एक मामला गाजियाबाद की चार्म्स कैसल सोसाइटी की लिफ्ट में मासूम छात्र को काटने का सामने आया था. इसके बाद गाज‍ियाबाद नगर निगम (Ghaziabad Municipal Corporation) ने पालतू कुत्‍तों को ल‍िफ्ट में लाने- ले जाने को लेकर सख्‍त आदेश जारी क‍िए हैं.
इतना ही नहीं गाज‍ियाबाद न‍िगम ने इस घटना पर गंभीर संज्ञान लेते हुए कुत्ता मालकिन पूनम चंदोक पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. निगम की जांच में पता चला है कि इस कुत्ते का रज‍िस्‍ट्रेशन नहीं था. इस जुर्माना राशि को अदा नहीं करने की स्‍थ‍िति में कुत्ता जब्त करने की चेतावनी भी दी है.
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इस बीच देखा जाए तो चार्म्स कैसल सोसायटी की लिफ्ट में पालतू कुत्ते के बच्चे को काटने की घटना के बाद राजनगर एक्सटेंशन की अन्य सोसायटियों में भी दहशत का माहौल पैदा हो गया है. हाई एंड पैराडाइज और गौर कास्केड सोसायटी के रेजिडेंट्स ने तो लिफ्ट में कुत्ते को लाने-ले जाने पर रोक लगा दी है. इसके लिए उन्होंने नोटिस चस्पा कर दिया है. कुत्ते को टहलाने के लिए भी सोसायटी में गाइडलाइन जारी कर दी गई है.
इस गाइडलाइंस के मुताब‍िक कुत्तों को लिफ्ट में लाने-जाने की सिर्फ उस स्थिति में अनुमत‍ि होगी जब उसमें कोई अन्य व्यक्ति न हो. उन्होंने बताया कि फ्लैट से बाहर कुत्ते को ले जाने के दौरान उसके मुंह पर मजल कवर लगाना जरूरी होगा. उन्होंने सोसायटी में कुत्ता पालने वाले निवासियों से 10 सितंबर तक नगर निगम में उनका रज‍िस्‍ट्रेशन कराने और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की कॉपी सोसायटी के मेंटेनेंस ऑफिस में जमा कराने के भी निर्देश दिए हैं.
इस हादसे के बाद चार्म्‍स कैसल सोसाइटी की ओर से भी नोट‍िस जारी क‍िया है और कुत्‍ता माल‍िकों को ल‍िफ्ट के खाली होने की स्‍थ‍ित‍ि में उसको लाने ले जाने की अनुमत‍ि दी है. अगर खाली नहीं हो तो थोड़ा इंतजार करने को कहा गया है. कॉमन एर‍िया में डॉग अगर गंदगी करता है तो उसे माल‍िक को साफ करना होगा.
इसके अलावा गाज‍ियाबाद नगर न‍िगम की ओर से आंकड़ा द‍िया गया है क‍ि कुत्‍तों का रज‍िस्‍ट्रेशन कराने की फीस 200 रुपए कर दी गई है. इसके बाद इसकी संख्‍या स‍िर्पु 2385 है. इसके साथ ही नगर न‍िगम इस पर ही सख्‍त है क‍ि ज‍िनके पास कुत्‍ता है उन्‍होंने रज‍िस्‍ट्रेशन क्‍यूं नहीं करवाया है. इस सब का पता लगाने का काम भी क‍िया जा रहा है.

गौर कास्केड सोसायटी में 8 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारीफेडेरेशन ऑफ एओए राजनगर एक्सटेंशन के अध्यक्ष गजेंद्र आर्य ने बताया कि गौर कास्केड सोसायटी में भी एओए की ओर से 8 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी की गई है. इसमें कुत्तों को घुमाने पर कई तरह प्रतिबंध लगाकर बच्चों या निवासियों पर हमले की घटनाओं को रोकने का प्रयास किया गया है. इसके अत‍िर‍िक्‍त ऑरेंज काउंटी एओए की ओर से भी पेट डॉग को लेकर पांच ब‍िंदुओं पर एडवाइजरी जारी की है.
अमूमन सोसाइटीज ने जारी की इन अहम ब‍िंदुओं को लेकर गाइड लाइन– कुत्ते को सोसायटी के अंदर घुमाना, पार्क या कॉमन एरिया में लेकर बैठना प्रतिबंधित होगा.
– कुत्ते को पार्क में ले जाकर उसके साथ खेलने पर रोक होगी.
– बच्चों के प्ले ग्राउंड में भी कुत्तों को नहीं ले जा सकेंगे.
– पालतू कुत्ते का नगर निगम में रज‍िस्‍ट्रेशन और समय पर टीकाकरण कराना अनिवार्य होगा.
– कुत्ते को सोसायटी में बाहर लाते वक्त रस्सी की लंबाई एक मीटर तक सीमित रखनी होगी.
-कुत्ते के मुंह पर मजल या जाली लगाकर लाना-ले जाना होगा.
– सिर्फ खाली लिफ्ट में ही कुत्ते को लाया-ले जाया जा सकेगा, अन्‍य स्‍थि‍त‍ि में सीढ़ियों का प्रयोग करें.
– कुत्ते ने हमला किया तो इसके जिम्मेदारी तय कर मालिक के खिलाफ पुलिस से शिकायत की जाएगी.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Delhi-NCR News, Ghaziabad case, Ghaziabad Incident, Ghaziabad NewsFIRST PUBLISHED : September 09, 2022, 09:51 IST

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