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हाइलाइट्सलोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक 2023 पारितइलाहाबाद हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ताओं ने भी स्वागत किया प्रयागराज. केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक 2023 पारित करा लिया है. यह विधेयक 128 वें संविधान संशोधन के तहत पारित कराया गया है. इस अधिनियम विधेयक के राज्यसभा में पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा. इसके बाद लोकसभा में महिलाओं को 33 फ़ीसदी आरक्षण मिलेगा.

देश की सबसे बड़ी पंचायत में महिलाओं को 33 फ़ीसदी आरक्षण के लिए विधेयक लोकसभा में पारित होने का इलाहाबाद हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ताओं ने भी स्वागत किया है. महिला अधिवक्ताओं ने इसे दुनिया की आधी आबादी की सबसे बड़ी जीत बताया है. उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार का आभार जताते हुए कहा है कि 27 सालों से पेंडिंग इस विधेयक के पारित होने से अब लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़ेगी, जिससे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अब महिलाएं ही कानून बना सकेंगी. जिससे नारी सशक्तिकरण भी होगा. वहीं कुछ महिला अधिवक्ताओं ने लोकसभा की तर्ज पर ही सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 33 फ़ीसदी आरक्षण दिए जाने की केंद्र की मोदी सरकार से मांग की है.

महिला अधिवक्ताओं का कहना है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में जहां उन्हें अवसर मिल रहा है अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं. खास तौर पर न्याय के क्षेत्र में महिला जजों और महिला अधिवक्ताओं की बड़ी भूमिका है. महिला अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर महिला जजों की संख्या भी अदालतों में बढ़े तो इससे भी महिलाओं को जल्द न्याय मिलेगा. वहीं कुछ महिला अधिवक्ताओं ने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है. महिला अधिवक्ताओं का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं से किया अपना वायदा पूरा किया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष को भी पूरी तरह से एकजुट होकर महिलाओं के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए. हालांकि महिला अधिवक्ताओं का मानना है कि लोकसभा में महिलाओं को 33 फ़ीसदी आरक्षण मिलने के बाद देश में महिलाओं की स्थिति और मजबूत होगी.

गौरतलब है कि 543 संसद सदस्यों वाली लोकसभा में मौजूदा समय में कुल 539 संसद सदस्य है. जिनमें से 454 संसद सदस्यों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक 2023 का समर्थन किया है, जबकि 83 सांसद वोटिंग के दौरान सदन से अनुपस्थित थे. वहीं इस विधेयक के खिलाफ सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के दो सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया है. हालांकि विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा और इसे लागू करने को लेकर सवाल भी खड़े किए, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पर संसद में बोलते हुए देश के गृहमंत्री अमित शाह ने इसे नए युग की शुरुआत बताया. उन्होंने यह बात कही कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना कराई जाएगी. इसके बाद परिसीमन आयोग सीटों का निर्धारण करेगा. कानून के जानकारों का मानना है कि लोकसभा में 2029 तक महिलाओं को 33 फ़ीसदी आरक्षण मिल सकता है.
.Tags: Allahabad high court, Prayagraj News, UP latest newsFIRST PUBLISHED : September 21, 2023, 13:20 IST

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