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अंजलि सिंह राजपूत/लखनऊ. यूपी की राजधानी में खुद का मकान और व्यवसाय के लिए अपनी दुकान का सपना संजोये लोगों के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) बड़ी सौगात लेकर आया है. इसके तहत लोग अब प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में खाली फ्लैटों और दुकानों को 25 से 35 प्रतिशत धनराशि का अग्रिम भुगतान करके दस वर्ष की आसान किस्तों पर ले सकेंगे.

आवंटियों को अग्रिम भुगतान करने पर ही संपत्ति का कब्जा दे दिया जाएगा और वे इसका उपयोग कर सकेंगे. लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में शनिवार को हुई प्राधिकरण बोर्ड की 178 वीं बैठक में जनहित के ऐसे कई प्रस्ताव पास कर किए गए. इस मौके पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी, सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राकेश कुमार सिंह समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे.

लोगों को होगा फायदाएलडीए उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों और दुकानों को 10 वर्ष की आसान किस्तों पर बेचा जाएगा. सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को फ्लैट के मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि और जन सामान्य को 35 प्रतिशत धनराशि जमा कराने पर अनुबंध करते हुए फ्लैट का कब्जा दे दिया जाएगा. अवशेष धनराशि 10 वर्ष की आसान किस्तों में देनी होगी. वहीं, दुकानों के लिए निर्धारित मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि का अग्रिम भुगतान करके कब्जा प्राप्त किया जा सकेगा और बची रकम किस्तों में देनी होगी.

भूखंडों को जोड़कर बनाए जा सकेंगे भवनआगे बताया कि इसके अलावा अब नियोजित और स्वीकृत योजना में आवासीय उपयोग के लिए दो भखूंड और व्यवसायिक उपयोग के लिए चार भूखंडों को जोड़कर भवन का निर्माण कराया जा सकेगा. इसके लिए प्राधिकरण की ओर से आमेलन शुल्क लेकर मानचित्र स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा हरी झंडी दी गई है. उपाध्यक्ष ने बताया कि आवासीय के लिए प्रचलित सर्किल रेट का एक प्रतिशत, कार्यालय और अन्य उपयोग के भूखंडों पर एक प्रतिशत और व्यावसायिक उपयोग के भूखंडों के लिए तीन प्रतिशत आमेलन शुल्क लगेगा.

यह भी बतायाउपाध्यक्ष ने बताया कि इसी तरह प्राधिकरण द्वारा नियोजित और स्वीकृत योजनाओं में आवासीय और आवासीय भूखंडों के उपविभाजन के प्रस्ताव को भी बोर्ड द्वारा पास किया गया है. इसके अंतर्गत 100 वर्ग मीटर और इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखंडों का उपविभाजन किया जा सकेगा. इसके लिए आवेदनकर्ता को शमन उपविधि के अनुसार सब डिवीजन चार्ज और विकास शुल्क नियमावली के अनुसार शुल्क प्राधिकरण को देना होगा.

अनियोजित क्षेत्र मार्ग पर नक्शा होगा पासउपाध्यक्ष ने बताया कि मास्टर प्लान के अतिरिक्त अनियोजित क्षेत्र में स्थित ऐसे मुख्य मार्ग जिनका निर्माण और अनुरक्षण शासकीय संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, वहां स्थित संपत्तियों का मानचित्र भी अब प्राधिकरण द्वारा निस्तारित किया जाएगा.
.Tags: Local18, Lucknow news, Up news in hindiFIRST PUBLISHED : August 05, 2023, 22:41 IST

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