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शाश्वत सिंह/झांसी. पिछले कुछ समय से बाजार में एक नया चलन देखने को मिला है. बाजार में अधिकतर समय दुकानदार या खरीददार सिक्के लेने से मना कर देते हैं. पूछने पर उनका बहाना होता है यह सिक्के अब नहीं चलते. लेकिन, क्या आप जानते हैं अगर कोई सिक्के लेने से मना कर देता है तो वह राजद्रोह की श्रेणी में आता है? रिजर्व बैंक और भारत के संविधान में लिखी राजद्रोह की धाराएं ऐसे व्यक्तियों पर लागू होती हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि सिक्के न लेकर आप मुद्रा को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

वित्तीय मामलों के जानकार अतुल गोयल ने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार तभी होता है जब देश की मुद्रा चलायमान हो. यदि मुद्रा एक जगह जमा होगी तो इसका असर अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है. जब तक कोई मुद्रा बंद न हो जाए, तब तक उसे लेने से इनकार नहीं किया सकता. भारतीय मुद्रा को फाड़ना, जलाना या लेने से इनकार करना मुद्रा के अपमान की श्रेणी में आता है. ऐसा करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 124- A के तहत मुकदमा दर्ज कर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान है.

आप इन तरीकों से कर सकते हैं शिकायत

गोयल ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई भी मुद्रा लेने से मना करता है तो आप रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट m.rbi.org.in पर जाकर शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा आधिकारिक ट्विटर हैंडल @RBI या फेसबुक पेज @rbisays पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके साथ ही जिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Currency in circulation, Jhansi newsFIRST PUBLISHED : April 21, 2023, 17:54 IST

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