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शाश्वत सिंह/झांसी: हर व्यक्ति के लिए घर बेहद जरुरी होता है. अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए लोग जमीन या प्लॉट खरीदते हैं. इसके लिए अच्छा पैसा भी लोग खर्च करते हैं. लेकिन, जमीन खरीदते समय कुछ कागज बहुत जरुरी होते हैं, जिन्हें लोग भूल जाते हैं. ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट है दाखिल खारिज. दाखिल-खारिज जमीन की खरीद में एक बेहद जरुरी दस्तावेज है. यह इस बात को पुख्ता करता है कि जमीन आपकी हो चुकी है. लोकल 18 पर हम आपको बता चुके हैं कि दाखिल खारिज 35 से 45 दिन में करवा लेना चाहिए.दाखिल खारिज के भी कुछ नियम हैं. इसमें एक नियम यह भी है कि एससी कैटेगरी से आने वाले व्यक्ति सामान्य स्थिति में जनरल या ओबीसी कैटेगरी के इंसान को जमीन नहीं बेच सकते है. एससी कैटेगरी के व्यक्ति अपनी ही कैटेगरी में जमीन बेच सकते है. बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के ओएसडी डॉ. लाल कृष्ण ने बताया कि यह नियम इसलिए बनाया गया है कि कोई किसी एससी कैटेगरी के व्यक्ति से जबरन उसकी जमीन छीन लेने का प्रयास ना करे.डीएम से लेनी होती है अनुमतिडॉ. लाल कृष्ण ने बताया कि अगर कोई एससी कैटेगरी का व्यक्ति जनरल या ओबीसी कैटेगरी के व्यक्ति को संपत्ति बेचना चाहता है तो दाखिल खारिज करवाने के लिए जिलाधिकारी की अनुमति लेनी होती है. जिलाधिकारी 3 शर्तों में ही अनुमति देते हैं. पहली शर्त यह होती की जो एससी कैटेगरी का व्यक्ति अपनी संपत्ति बेच रहा है तो उसके पास संपत्ति बेचने के बाद भी कम से कम 5 एकड़ भूमि होनी चाहिए. यह नियम बुंदेलखंड के लिए है. अन्य जगहों पर यह नियम 3.5 एकड़ का है.इन शर्तों पर बेच सकते हैं जमीनडॉ. लाल कृष्ण ने बताया कि अगर संपत्ति बेचने वाले व्यक्ति के परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार है और उसके इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता है. तब भी वह अपनी संपत्ति बेच सकते हैं. इसके लिए जरुरी दस्तावेज और अस्पताल की तरफ से खर्च के एस्टीमेट को पेश करना होता है. अगर किसी व्यक्ति का कोई वारिस नहीं है तब भी वह अपनी संपत्ति सामान्य कैटेगरी के व्यक्ति को बेच सकते हैं. जिलाधिकारी की अनुमति के बाद भी संपत्ति की बिक्री की प्रक्रिया शुरु होती है..FIRST PUBLISHED : April 29, 2024, 20:21 IST

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