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वाराणसी: वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर केस में आज सुनवाई होगी. वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर मामले में मुकदमे की मेरिट अथवा पोषणीयता (सुनवाई करने या नहीं करने) के मुद्दे पर आज यानी 12 जुलाई को सुनवाई होगी. सुनवाई से एक दिन पहले हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट का गठन किया है जो कोर्ट के मामलों की देख-रेख करेगा. वर्तमान में केस की मेरिट पर सुनवाई चल रही है. मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहा है. 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष की पेश की गईं जब दलीलें पूरी हो जाएंगी, तब हिंदू पक्ष अपने दावे पेश करेगा.
पिछली सुनवाई के बाद ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिला जज ए के विश्वेश के समक्ष मुकदमे की पोषणीयता पर बहस की. इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका (जिसमें हिंदुओं को ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है) सहित मुकदमे के सभी 51 बिंदुओं को अदालत के समक्ष पढ़ा और न्यायिक प्रस्तुतिकरण के लिए 12 जुलाई तक का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.
गौरतलब है कि दिल्ली निवासी राखी सिंह और अन्य की याचिका पर वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने 26 अप्रैल को ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराने का निर्देश दिया था. सर्वे का यह काम 16 मई को मुकम्मल हुआ था, जिसकी रिपोर्ट 19 मई को अदालत में पेश की गई थी.

हिंदू पक्ष ने सर्वे के अंतिम दिन ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने नकारते हुए कहा था कि वह शिवलिंग नहीं, बल्कि फव्वारा है. इसके बाद अदालत ने परिसर के विवादित हिस्से को सील करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने मई में ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर मामले को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत से जिला जज के न्यायालय में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए थे. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 23 मई से जिला जज की अदालत में इस मामले की सुनवाई हो रही है.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Uttar pradesh news, Varanasi newsFIRST PUBLISHED : July 12, 2022, 08:31 IST

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