[ad_1]

हाइलाइट्सइलाहबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को प्रभावी कर दिया हाईकोर्ट ने कहा कि ASI द्वारा दाखिल हलफनामे पर विश्वास न करने का कोई आधार नहीं प्रयागराज. ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक तरीके से ASI सर्वे के खिलाफ दाखिल मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाया. चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की बेंच ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए वाराणसी जिला अदालत के ASI सर्वे के आदेश को प्रभावी कर दिया. गौरतलब है कि 27 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था. मुस्लिम पक्ष मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई के एएसआई सर्वे के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी.

फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि माननीय हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए वाराणसी जिला अदालत के फैसले को प्रभावी कर दिया है. उन्होंने कहा कि ASI की तरफ से हलफनामा दाखिल किया है. जिस पर कोर्ट ने कहा कि ASI के हलफनामे पर शंका व्यक्त करने का कोई आधार नहीं है. विष्णु शंकर जैन ने बताया कि ASI सर्वे आज ही शुरू हो सकता है. ASI ने अपने हलफनामे में कहा है कि अगर खुदाई की जरुरत हुई तो कोर्ट से अनुमति ली जाएगी.

हाईकोर्ट के फैसले खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष इस बीच खबर है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। मौलाना खली रशीद फरंगी महली ने कहा कि 1991 के वरशिप एक्ट के तहत मस्जिद का सर्वे नहीं किया जा सकता. अब जब हाईकोर्ट का फैसला आया है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी.

गौरतलब है कि 21 जुलाई को वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वे का आदेश दिया था. जिसके बाद मसाजिद अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए रोक की मांग की थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मसाजिद अंजुमन इंतजामिया कमेटी को हाईकोर्ट में अपील के लिए मोहलत देते हुए ASI सर्वे पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद हाईकोर्ट में तीन दिन तक बहस हुई और 27 जुलाई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
.Tags: Allahabad high court, Gyanvapi Masjid ControversyFIRST PUBLISHED : August 03, 2023, 10:16 IST

[ad_2]

Source link