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रिपोर्ट – आदित्य कुमार

नोएडा: दिल्ली-एनसीआर में कुत्तों के लोगों को काटने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. बीते सप्ताह ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित ला रेसिडेंशिया सोसाइटी में एक बच्चे को कुत्ते ने बुरी तरह काट लिया था. उससे पहले भी एक सोसाइटी में गार्ड को कुत्ते ने काट लिया था. इसको देखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कुत्तों को लेकर कुछ नियम बनाए हैं और कुछ नियमों को सख्त किया है. गांव और सड़कों पर घूम रहे कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन का काम प्राधिकरण करेगा. नोएडा के तर्ज पर ग्रेटर नोएडा में भी कुत्तों के रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे.

नोएडा अथॉरिटी ने पहले ही पालतू कुत्तों को लेकर नियम बनाया हुआ है, जिसके तहत कुत्ते के फीडिंग पॉइंट्स से लेकर रजिस्टर तक कराने का प्रावधान है. अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है. घर से बाहर ले जाने के दौरान कुत्ते के मुंह पर माउथ गार्ड अनिवार्य होगा. प्राधिकरण जल्द ही कुत्ते को बाहर लेकर निकलने पर सख्त नियम बनाने जा रही है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक सलिल यादव ने बुधवार को बताया कुत्ते काटने की घटनाओं को देखते हुए जल्द ही नियम बनाए जाएंगे. नियमावली पर विचार किया जा रहा है.

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क्या है जुर्माने का प्रवाधान?

प्राधिकरण के अधिकारी के अनुसार कुत्ते को फीड कराने के लिए स्पॉट फिक्स करा जाएंगे. ऐसे में उस जगह से अलग कहीं और खाना देना डॉग फीडर्स को महंगा पर सकता है. उन्हें फाइन लगाया जाएगा. जल्द ही ये सब नियम लागू करा दिया जाएगा. बहरहाल अगर उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं, तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 0120 2336046/47/48/49 पर कॉल कर सकते हैं. सुबह 9:30 से शाम के 6 बजे तक आप शिकायत या कोई जानकारी ले सकते हैं. www.greaternoidaauthority.in पर लॉगिन कर के भी जानकारी ले सकते हैं.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Dog Lover, Greater noida newsFIRST PUBLISHED : November 24, 2022, 09:06 IST

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