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गाजियाबाद. यूपी में शराब के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है. अब यहां कोई भी शख्स अपने घर पर दोस्त, रिश्तेदार या अतिथियों को शान से शराब परोस सकता है. दरअसल राज्य सरकार ने लोगों को निजी बार का लाइसेंस देने का फैसला किया है और इसके तहत गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में पहला होम बार लाइसेंस जारी भी कर दिया गया है. यह लाइसेंस अधिकतम एक साल के लिए मान्य होगा, जिसके बाद इसका रिन्युअल कराना होगा.
बता दें कि योगी कैबिनेट की बीते मंगलवार को हुई बैठक में इस बार लाइसेंस की नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई. राज्य के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने इस संशोधित नियमावली की जानकारी देते हुए बताया था कि लोग अब अपने परिजन, रिश्तेदारों, अतिथियों व मित्रों को भारत निर्मित विदेशी शराब और विदेश से आयातित शराब पिलाने के लिए होम बार लाइसेंस ले सकते हैं.
हालांकि इसके साथ ही उन्होंने इस लाइसेंस के लिए कुछ नियम-कायदे भी बताए. उन्होंने बताया कि होम बार लाइसेंस के तहत कोई भी व्यक्ति एक साथ शराब 84 बोतलों से ज्यादा स्टॉक में नहीं रख सकता. इसमें शराब पीने वाले लोगों की उम्र सीमा और होम बार के लिए न्यूनतम जगह भी तय की गई है.
ऐसे मिलेगा होम बार का लाइसेंसघर पर ही होम बार खोलने के लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग ने कुछ नियम तय किए हैं. इसके मुताबिक, होम बार का लाइसेंस एक साल के लिए जारी किया जाएगा, जिसके लिए 12 हजार रुपये सालाना शुल्क देना होगा. इसके अलावा सिक्योरिटी के रूप में 25 हजार रुपये जमा करना होगा.

इसके साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि जिन परिजनों, रिश्तेदारों, अतिथियों और दोस्तों को होम बार में शराब परोसी जा रही है, उनकी उम्र 21 साल से कम न हो. वहीं उनके बैठने के लिए वहां पर न्यूनतम 100 वर्गमीटर की जगह होनी चाहिए, जिसमें न्यूनतम 30 लोग एक साथ बैठ सकें. इसके अलावा आवेदक द्वारा 5 साल का आईटीआर दाखिल किया जाना चाहिए, जिसमें वह 20 प्रतिशत से अधिक के टैक्स स्लैब में आता हो.
इन नियमों को पूरा करने वाला कोई व्यक्ति अब घर पर बार खोलने का लाइसेंस पाने के लिए आबकारी विभाग से सीधा संपर्क कर सकता है.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Bar, Ghaziabad News, UP newsFIRST PUBLISHED : May 23, 2022, 14:45 IST

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