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हरदोई. हरदोई (Hardoi) में एक बार फिर वर्दी पर सवाल उठे हैं. यहां हाईकोर्ट (High Court) के आदेश के बाद पूर्व थानाध्यक्ष समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आरोप 80 हजार की लोहे की गुमटी चोरी से उठाकर ले जाने का लगाया गया. 28 जून 2018 को गुमटी चोरी से उठा ले जाने के बाद पीड़ित ने अदालत की शरण ली. इसके बाद पूर्व थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सोनकर समेत 7 पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
यह मामला माधौगंज कस्बे के मोहल्ला गोखलेनगर का है. 2018 में सड़क किनारे से खोखे को पुलिस ने जब्त किया था. खोखे में रखा सामान थाने से गायब होने पर हाईकोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया. इसी को लेकर हरदोई में एसओ समेत 7 पुलिसकर्मियों पर चोरी की FIR दर्ज की गई है. बताया जा रहा है कि माधौगंज कस्बे के मोहल्ला गोखलेनगर में करीब 3 साल पहले एसओ ने पुलिस बल के साथ सड़क किनारे रखे खोखे को सामान समेत जब्त कर लिया था. पीड़ित थाने पहुंचा तो खोखा गायब हो गया.
पुलिस में सुनवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली. कोर्ट ने चोरी के मामले में कार्रवाई का आदेश दिया है. यहां रहने वाला रविन्द्र कुमार बस स्टॉप पर अपने प्लॉट के बाहर खोखा रखे हुए थे. आरोप है कि 28 जून 2018 को सुधीर कुमार, शिवम और संध्या की शिकायत पर तत्कालीन थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सोनकर ने रविन्द्र की दुकान में तोड़फोड़ की. सामान समेत खोखा जब्त कर थाना ले गए. रविन्द्र जब थाने पहुंचे और खोखा गायब मिला तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. नवम्बर 2018 में रविंद्र ने हाईकोर्ट की शरण ली.
कोर्ट के आदेश पर कराई गई जांच
अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन को मामला ट्रांसफर कर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया. जांच में तत्कालीन थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सोनकर, सुधीर सोनी, शिवम सोनी, आशिक अली, राजू और शानू की घटना में संलिप्तता पाई गई. तत्कालीन थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार समेत 7 लोगों पर भारतीय दंड संहिता 379 चोरी के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया.
अयोध्या में तैनात हैं एसओ
पीड़ित रविन्द्र ने बताया अदालत से उन्हें इंसाफ मिला है. आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हो गया है. इससे उन्हें न्याय की उम्मीद बढ़ी है. उधर, एसओ सुरेंद्र कुमार की तैनाती वर्तमान में अयोध्या में है. अनियमितता के कारण वह लाइन हाजिर किए गए हैं. अभी पुलिस में ड्यूटी कर रहे हैं.पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi. हमें Facebook, Twitter, Instagram और Telegram पर फॉलो करें.Tags: FIR against policemen, FIR against policemen on High Court order, Hardoi News, UP news

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