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नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सांसद अफजाल अंसारी सोमवार को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिये गए. अफजाल को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने अपहरण एवं हत्या के एक मामले में दोषी करार दिया था और चार साल के कारावास की सजा सुनाई थी. लोकसभा सचिवालय ने संसद की उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है.

गाजीपुर की विशेष सांसद-विधायक अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश ने गैंगस्टर अधिनियम के एक मामले में 29 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद अफजाल अंसारी को चार साल कैद की सजा सुनाई थी और उनपर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया था. उनके भाई एवं पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के 14 साल पुराने एक मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी.

लोकसभा सचिवालय द्वारा एक मई को उन्हें अयोग्य घोषित करने को लेकर जारी अधिसूचना के अनुसार, ‘उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एमपी-एमएलए अदालत द्वारा विशेष सुनवाई 980/2012 में दोषी ठहराए जाने और सजा देने के कारण उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अफजाल अंसारी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई ) के प्रावधानों एवं जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 8 के तहत लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाता है.’ अधिसूचना के अनुसार, उन्हें (अफजाल) अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाने की तारीख यानी कि 29 अप्रैल 2023 से लोक सभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है.

ज्ञात हो कि अंसारी के खिलाफ गाजीपुर जिले में तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की 29 नवंबर, 2005 को हुई हत्‍या तथा वाराणसी में 22 जनवरी, 1997 को व्यापारी नंद किशोर रुंगटा उर्फ नंदू बाबू के अपहरण और हत्‍या के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी. गौरतलब है कि अफजाल अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था. समझा जाता है कि अंसारी आगामी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे क्योंकि उन्हें अयोग्य ठहराये जाने की अवधि 10 वर्ष है.

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 का उल्लेख करते हुए सूत्रों ने बताया कि अंसारी की अयोग्यता की अवधि 10 वर्ष की होगी–इसमें चार वर्ष की उनकी कारावास की सजा और फिर रिहाई के बाद छह वर्ष तक की अवधि शामिल होगी जिसका कानून में उल्लेख किया गया है. अंसारी की अयोग्यता समाप्त हो सकती है, अगर उच्च अदालत से उनकी सजा पर रोक लग जाती है. तकनीकी रूप से चुनाव आयोग गाजीपुर सीट पर उपचुनाव करा सकती है क्योंकि 17वीं लोकसभा की अवधि समाप्त होने में अभी एक वर्ष से अधिक समय शेष है, वर्तमान लोकसभा की अवधि 16 जून 2024 को समाप्त होगी.

इससे पहले, 24 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी लोकसभा की सदस्यता के लिये अयोग्य ठहराया गया था. उन्हें 2019 के मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराया गया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी. राकांपा के लक्षद्वीप से लोकसभा सदस्य मोहम्मद फैजल को हत्या के प्रयास के एक मामले में कवरती की एक अदालत द्वारा इस वर्ष 11 जनवरी को दोषी करार दिये जाने के बाद सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. हालांकि 29 मार्च को केरल उच्च न्यायालय द्वारा उनकी सजा एवं दोषसिद्धि पर रोक लगाये जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी. वर्तमान में लोकसभा में चार सीट रिक्त है जिसमें वायनाड, गाजीपुर, पुणे और जालंधर शामिल है.

(इनपुट एजेंसी से भी)
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: BSP, Lok sabha, ParliamentFIRST PUBLISHED : May 01, 2023, 19:46 IST

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