[ad_1]

हाइलाइट्सदुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट ने आरोपी को सजा सुनाईबीजपुर थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई थीपुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया थारिपोर्ट- रंगेश सिंह

सोनभद्र. जिले के बीजपुर थाना क्षेत्र में लगभग दो वर्ष पूर्व एक सात वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. न्यायधीश ने कहा कि दोषी को तब तक फांसी पर लटकाओ जब तक उसका दम ना निकल जाये. फांसी की सजा सुनते ही आरोपी रोने लगा, वहीं पीड़ित परिजन अदालत के इस फैसले से खुश नजर आये और न्यायालय व न्यायधीश का धन्यवाद देते हुए अपने बच्ची के साथ हुए इस घटना पर बच्ची को याद किया.

दरअसल बीजपुर थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व एक सात वर्षीय मासूम को बिस्किट दिलाने के बहाने जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना को अंंजाम देने के बाद आरोपी शिवम ने मासूम के शव को नाले में फेंक दिया था. घटना के बाद परिजनों व पुलिस के साथ आरोपी खुद मासूम के शव को खोजने में सहयोग करता रहा पर आरोपी के हाव भाव से परिजनों को शक हुआ. तब परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए पूछताछ की. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया था.

पुलिस ने साक्ष्य इकठ्ठा करते हुए पॉस्को एक्ट के तहत अच्छी पैरवी की जिसका नतीजा कोर्ट में देखने को मिला. इस मामले में पीड़ित के वकील दिनेश अग्रहरी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य इकठ्ठा किये. आरोपी के बालों और बच्ची के शव पर आरोपी के मिले बालों का डीएनए टेस्ट करवाया गया वहीं अन्य साक्ष्यों से आरोपी बच नहीं पाया जिसका नतीजा रहा कि पॉस्को एक्ट के विशेष अदालत ने न्याय करते हुए आरोपी के खिलाफ फांसी की सजा को सुनाया है.

मृतक मासूम के माता व पिता का कहना है दो वर्ष में आरोपी को फांसी की सजा होना ये बता रहा है कि इंसाफ के घर देर है अंधेर नहीं. आज मेरी बच्ची को सच्चा न्याय मिला है. आरोपी ने जघन्य अपराध किया था और मेरी बेटी के साथ रेप करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव नाले में फेंक दिया था. हम इस न्याय से खुश हैं. पुलिस, जज और भगवान सभी का शुक्रिया अदा करते हैं.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|FIRST PUBLISHED : December 09, 2022, 19:47 IST

[ad_2]

Source link