[ad_1]

हाइलाइट्सजनवरी 2021 से जेल में बंद है दीपक दुबे विकास दुबे का भाई होने के कारण झूठा फंसाया गयाप्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के बिकरू कांड के मुख्य आरोपी मृत गैंगस्टर विकास दुबे के भाई दीपक दुबे की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. याची दीपक दुबे पर आरोप है कि अपराध करने के लिए दूसरे के नाम के सिम कार्ड का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी की है. दीपक दुबे की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ कि सिंगल बेंच ने दिया है.
याची दीपक दुबे का कहना था कि उसे विकास दुबे का भाई होने के कारण झूठा फंसाया गया है. पुलिस ने उसे चार मामलों में फंसाया है, जबकि वह 16 साल का नाबालिग है. उसने किसी भी अपराध के लिए अपने मोबाइल फोन नंबर का इस्तेमाल नहीं किया और न ही कथित मोबाइल फोन के असली मालिक दया शंकर अग्निहोत्री द्वारा उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई गईं है. मामला अपराध मजिस्ट्रेट की अदालत में विचारणीय है. याची जनवरी 2021 से जेल में बंद है और मुकदमे के शीघ्र निस्तारण की भी कोई संभावना नहीं है.
सरकारी वकील ने जमानत का किया विरोधसरकारी अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मोबाइल नंबर स्वर्गीय विकास दुबे के नौकर का है और विकास दुबे को भागने में सहायता करने के लिए आवेदक द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया. दया शंकर अग्निहोत्री के बयान के आधार पर विशेष जांच दल की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और चूंकि दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नियम ग्राहक परिवर्तन की अनुमति नहीं देते हैं. इसलिए आवेदक जमानत पर छोड़ें जाने का हकदार नहीं है. कोर्ट ने याची अधिवक्ता और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद गैंगस्टर विकास दुबे के भाई दीपक दुबे की जमानत याचिका मंजूर कर ली.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Allahabad high court, UP latest news, Vikas DubeyFIRST PUBLISHED : August 30, 2022, 06:12 IST

[ad_2]

Source link