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नोएडा. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित एक मैकडॉनल्ड्स शॉप के खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है. अगर रिपोर्ट में खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की कमी या खराबी पाई जाती है तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा. अगर रिपोर्ट में अनसेफ मेंशन होकर आता है तो 10 लाख तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक का प्रावधान है.

गौतमबुद्ध नगर की सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय अर्चना धीरान ने बताया है कि कंप्लेंट के बाद मैकडॉनल्ड्स से फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने पामोलिव ऑयल, चीज, मेयोनीज के सैंपल कलेक्ट किए थे, जिन्हें जांच के लिए लखनऊ भेजा गया है. इसकी रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगता है. रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कार्रवाई होगी.

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दरअसल, नोएडा निवासी युवक ने सेक्टर-18 स्थित मैकडॉनल्ड्स से ऑनलाइन बर्गर मंगाया था. उनका आरोप है कि बर्गर बासी था. उन्होंने इसकी शिकायत एफएसएसएआई के पोर्टल फोसकस पर की थी. जिसके बाद फूड डिपार्टमेंट की टीम ने सैंपल कलेक्ट किए थे. इसके साथ ही एक और ग्राहक की कंप्लेंट पर नोएडा के ही सेक्टर-104 स्थित थियोब्रोमा बेकरी एंड केक शॉप की शिकायत मिली थी. जिसके बाद बेकरी से केक के सैंपल लिए गए थे. नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा गया है.

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यह कार्रवाई विभाग ने ग्राहकों की शिकायत पर की है. शिकायतकर्ता ग्राहकों की बर्गर और केक खाने से तबीयत खराब हो गई थी. विभाग का कहना है कि नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय गौतमबुद्ध नगर अर्चना धीरान ने आईएएनएस को बताया है कि इस मामले में सैंपल्स को लैब भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आने में लगभग 15 दिन से 1 महीने का वक्त लग जाता है. कई तरीके के नियम और प्रावधान हैं. अगर रिपोर्ट में अनसेफ मेंशन होकर आता है तो 10 लाख तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक का प्रावधान है. रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी.
.Tags: Food safety Act, Noida newsFIRST PUBLISHED : April 30, 2024, 03:39 IST

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