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प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद आजम ख़ान (Azam Khan) की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई. अदालत ने तमाम दोनों पक्षों की तमाम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. आजम खान के वकीलों व सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की बेंच ने निर्णय को सुरक्षित किया है. इस मामले में कोर्ट अगले सप्ताह अपना निर्णय सुना सकती है.
समाजवादी पार्टी के सांसद जेल में हैं. सपा सांसद को जमानत अगर हाईकोर्ट इस मामले में दे भी देती है तो भी वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि सीतापुर जेल में बंद आज़म खान कई अन्य मामलों में भी आरोपी हैं. इसको लेकर उनके लिए जेल से बाहर की दुनिया अभी आसान नहीं है. उत्तर प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद आजम खान पर कानूनी शिकंजा कसा है. सपा नेता और सांसद आजम पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2019 में शत्रु संपत्ति पर कब्जा रखा है. इस घटना को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. इसी मामले पर याची ने जमानत अर्जी दाखिल की थी.
आजम खान के वकीलों ने इस आरोपों को बेबुनियाद बताया और कोर्ट में कहा कि उसे बेवजह राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया कि आजम ख़ान ने अवैध तरीके से शत्रु संपत्ति पर कब्जा किया है. यही नहीं शत्रु संपत्ति को कब्जा कर जौहर विश्विद्यालय के परिसर में नियम विरुद्ध तरीके से शामिल किया गया है.
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना. दोनों की तरफ से रखे गए तर्कों सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. अदालत का फैसला अगले हफ्ते आने की उम्मीद है.
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से ही सपा सांसद मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई थीं. आजम खान के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसके बाद आजम खान को जेल जाना पड़ा था.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट: आजम खान की जमानत पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित, पर मुश्किलें बरकरार

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