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मथुरा.  उत्तर प्रदेश में मथुरा की जिला जेल (Mathura District Jail) में सात वर्ष पूर्व हुई गैंगवार (Gang War) सभी 14 आरोपियों को सत्र अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया. और उन्हें रिहा करने के आदेश दे दिए. वारदात के सभी आठ चश्मदीद गवाह (Eye Witness) बयान से मुकर गए थे, जिसके कारण अदालत को सबूत नहीं मिल सके.
गौरतलब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश ब्रजेश मावी की हत्या के आरोपी राजेश टोटा सहित उसके कई साथी जेल में बंद थे. इसी दौरान 17 जनवरी 2015 को राजेश टोटा और जेल में बंद ब्रजेश मावी के साथियों के बीच गैंगवॉर हो गई. इस गैंगवॉर में जेल के एक बंदी की मौत हो गई. गैंगवॉर के दौरान घायल हुए राजेश टोटा की इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में हत्या कर दी गई थी. इस मामले में 15 आरोपी नामज़द हुए, जिसमें राजेश टोटा भी शामिल था.
आठ चश्मदीद गवाह अपने बयान से मुकर गए हैंजिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अनिल कुमार पाण्डेय की अदालत में हुई. उन्होंने बताया कि सोमवार को अदालत ने निर्णय देते हुए सभी आरोपियों को आरोपमुक्त मानते हुए बरी कर दिया, क्योंकि इस मामले के सभी आठ चश्मदीद गवाह अपने बयान से मुकर गए हैं.
आत्मदाह करने की धमकी दी थीवहीं, कुछ देर पहले मथुरा जिले में ही एक बड़ी खबर सामने आई थी. यहां वृन्दावन में एक छात्रा ने भागवताचार्य कार्ष्णि नागेंद्र महाराज तथा उनके एक साथी देवेंद्र शुक्ला पर रेप (Rape) करने का आरोप लगाया है. जानकारी के मुताबिक, छात्रा वृन्दावन एक आश्रम में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है. छात्रा ने काशी विद्वत परिषद के पश्चिम भारत के प्रभारी भागवताचार्य कार्ष्णि नागेंद्र महाराज (Bhagwatacharya Karshni Nagendra Maharaj) तथा उनके एक साथी देवेंद्र शुक्ला के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है. साथ ही पीड़िता ने पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने का आरोप लगाते हुए 21 फरवरी को पुलिस कार्यालय में आत्मदाह करने की धमकी दी थी, जिसके बाद यह मामला दर्ज किया गया.

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