[ad_1]

रिपोर्ट- अंजलि सिंह राजपूतलखनऊ में रिश्वत लेने के मामले में एक अनोखा मामला सामने आया है. इस बार सीबीआई (CBI) कोर्ट ने 32 साल पहले 100 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में आरोपी रेलवे हेड क्लर्क को दोषी करार दिया है. सजा के लिए उसे एक साल की कैद भी काटनी होगी. सीबीआई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह ने सजा के साथ ही दोषी पर 15000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

क्लर्क की उम्र अब 89 साल हो चुकी है. इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता की भी मौत हो चुकी है. सीबीआई के अधिवक्ता की मानें तो आलमबाग लोको फोरमैन कार्यालय में तैनात लोको पायलट राम तिवारी ने 6 अगस्त 1991 को एसपी सीबीआई से शिकायत की थी कि वह अपनी पेंशन बेचना चाहते थे. जिसके लिए दोबारा मेडिकल होना था. वह इसके लिए उत्तर रेलवे अस्पताल में तैनात हेड क्लर्क आरएन वर्मा से 19 जुलाई 1991 को मिले थे.

मेडिकल कराने के नाम पर मांगी थी रिश्वतशिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि आरएन वर्मा ने जल्दी मेडिकल कराने के नाम पर उनसे 150 रुपए की रिश्वत मांगी थी. मेडिकल के लिए दोबारा 5 अगस्त 1991 को रेलवे अस्पताल गए तो आरएन वर्मा ने कहा कि जब तक 150 रुपए नहीं दिए जाएंगे तब तक काम नहीं होगा. उस समय लोको पायलट रामकुमार किसी तरह 50 रुपए का इंतजाम कर उसे दिया था.

आपके शहर से (लखनऊ)

उत्तर प्रदेश

UP Board Exam 2023: यूपी बोर्ड परीक्षा में जवाब कैसे लिखें? कॉपी भरने के बजाय जानें वर्ड लिमिट

UP Board Exam 2023: 16 फरवरी से है यूपी बोर्ड परीक्षा, जानें नए नियम व निर्देश

रामचरितमानस विवाद: स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ यूपी के सीएम को खून से लिखा खत, MP में FIR दर्ज

हरदोई में हादसे का शिकार हुआ अखिलेश यादव का काफिला, गाड़ियां आपस में टकराई, कई लोग जख्मी

Gold-Silver Price Today: लखनऊ में सोने की कीमत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, चांदी में भी आया बड़ा उछाल

Good News: लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए खुशखबरी, करोड़ों की सैलरी पैकेज देने आ रही है यह बड़ी कंपनी

SAI Lucknow: यहां खिलाड़ियों को दी जाती है फाइव स्टार होटल जैसी सुविधाएं, अंदर का नजारा देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान

Lucknow weather update: सुबह गर्मी और आज रात में सताएगी सर्दी, न्यूनतम तापमान में होगी गिरावट

Lucknow Car Parking: लखनऊ की सड़कों पर मिलेगी 5 स्टार होटल जैसी कार पार्किंग, जानें कैसे?

UP MLC Election Results 2023: 4 सीटों पर बीजेपी की जीत, एक पर निर्दलीय को बढ़त, सपा का नहीं खुला खाता

उत्तर प्रदेश

जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता काफी गरीब था. किसी तरह उसने 50 रुपए दिए थे. लेकिन आरोपी ने 100 रुपए चुकाए बिना प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया था. इससे परेशान होकर पीड़ित रामकुमार तिवारी ने मामले की शिकायत सीबीआई पुलिस के अधीक्षक से की थी.

इस तरह पकड़ में आयापुलिस अधीक्षक की ओर से शिकायतकर्ता रामकुमार तिवारी को 50-50 रुपए के दो नोट दिए गए थे और कहा गया था कि वह घूस मांगने वाले बाबू आरएन वर्मा को पास के ढाबे पर बुलाए. ढाबे पर सीबीआई की टीम ने आरएन वर्मा को मौके से ही घूस लेते पकड़ लिया था.

शिकायतकर्ता की मौत हो चुकीकोर्ट में मामला इतने सालों तक चलने और तारीख पर तारीख मिलने की वजह से अब शिकायतकर्ता की मौत हो चुकी है. यही नहीं उम्र के इस पड़ाव पर आकर आरोपी ने भी हाईकोर्ट में इस मामले को शीघ्र निस्तारित किए जाने की अपील दाखिल की है. इस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई की विशेष कोर्ट को 6 माह में मामले का निस्तारण कर केस खत्म करने का भी निर्देश दिया है.

सीबीआई अदालत की ओर से अपने निर्णय में यह कहा गया है कि आरोपी की आयु और उसके पास से बरामद रिश्वत की राशि को देखा जाए तो यह कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है. लेकिन 32 साल पहले 100 रुपए की राशि भी जरूरतमंद के लिए बहुत अधिक हुआ करती थी. जिसे पेंशन के रूप में मात्र 382 रुपए मिलते थे. अदालत ने कहा कि यदि आरोपी को उसके द्वारा किए गए कृत्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा तो समाज में विपरीत प्रभाव पड़ेगा.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Lucknow news, Up news in hindiFIRST PUBLISHED : February 03, 2023, 17:59 IST

[ad_2]

Source link