[ad_1]

रिपोर्ट- आदित्य कुमार

नोएडा: दिल्ली से सटे नोएडा शहर में एक अप्रैल से आगामी 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगा. शहर में पिछले एक साल से हर महीने धारा 144 लगाई जा रही है. इस कारण नोएडा में कई एक्टिविटी प्रतिबंधित रहेगी. इसकी जानकारी नोएडा पुलिस ने शनिवार को दी. मार्च महीने में भी धारा 144 लगाए गए थे, जिसे आगे बढ़ाया जा रहा है.क्या क्या होगा प्रतिबंध और क्या क्या है डिटेल हम आपको बताते हैं.

गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर रवि शंकर छवि ने बताया कि जिले में एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी. इस बीच कई त्योहार है. उन त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाए गए हैं. इस बीच कई चीजें प्रतिबंधित किये गए है. पांच से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होना रहेगा प्रतिबंधित गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर रवि शंकर छवि बताते हैं कि एक से 30 अप्रैल तक कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा. अगर ऐसी कोई गैदरिंग होती है तो पहले पूर्व में अनुमति लेना अनिवार्य होगा. वो बताते हैं कि पांच लोगों से ज्यादा कोई भी एक साथ समूह नहीं बनाया जाएगा.

आपके शहर से (नोएडा)

उत्तर प्रदेश

बच्चों को घर छोड़ मां-बाप गए थे दफ्तर, खेल-खेल में गले में फंसी रस्सी, भाई के सामने 9 साल की बहन की मौत

Noida News: सरकार जमीन बेचने दो या जमीन ले लो… जानें नोएडा के मोमनाथल गांव के लोगों का दर्द

Noida Pet Policy: नोएडा में रहते हैं तो आज शाम तक कर लें पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन, रोजाना लगेगा इतना फाइन

Noida News: नोएडा में बिल्डर की दबंगई, ट्विन टावर के तर्ज पर कॉमन एरिया में बना दिया फ्लैट

लड़की की आवाज में 500 से अधिक युवाओं को फंसाया, करोड़ों की ठगी, दो सगे भाई गिरफ्तार 

Noida Traffic: यूपी के नोएडा शहर का सबसे व्यस्त रास्ता अप्रैल से रहेगा बंद, जानिए क्या होगा नया रूट

Noida Traffic Alert! नोएडा में आज से होगा ट्रैफिक डायवर्जन, जानिए क्या होगा नया रूट

Noida News: लड़की की आवाज में सगे भाई करते थे लाखों की ठगी, ऐसे खुला राज, देखिए वायरल वीडियो

Noida News: नोएडा में फ्लैट बायर्स के लिए UP-RERA की चेतावनी, बिल्डर को सिर्फ इतना दें एडवांस

Noida News: क्‍या आप भी हैं बिल्‍डर की धोखाधड़ी के शिकार? UP-RERA में ऐसे करें शिकायत

Noida News: पालतू जानवर के रजिस्ट्रेशन में हो रही दिक्कत, इस नंबर पर कॉल कर नोएडा अथॉरिटी आएगी घर

उत्तर प्रदेश

जानिए क्या होंगे नियम?पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर बताते हैं कि इस बीच किसी सरकारी संस्थानों के आसपास ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी या शूटिंग नहीं की जायेगी, धार्मिक स्थानों पर पर धार्मिक पोस्टर इत्यादि नही लगाए जाएंगे या ऐसा कोई भी कार्य नही किया जायेगा, जो कानून के विरुद्ध हो. इस दौरान सभी इमरजेंसी सेवाएं व ड्यूटीरत पुलिसकर्मी या अर्धसैनिक बल पर प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे.

ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Noida news, Noida Police, Ramzan, Section 144, UP news, धारा 144 लागूFIRST PUBLISHED : April 02, 2023, 09:19 IST

[ad_2]

Source link