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वाराणसी: वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. मंदिर पक्ष द्वारा एएसआई साक्ष्यों को संरक्षित करने की मांग पर फैसला सुनाते हुए जिला अदालत ने साक्ष्यों को संरक्षित करने का आदेश दिया. वाराणसी जिला अदालत ने मस्जिद पक्ष द्वारा एएसआई सर्वे को रोकने की मांग खारिज कर दी. दरअसल, एएसआई की टीम यह निर्धारित करने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रही है कि क्या 17वीं शताब्दी की मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था.

दरअसल, एएसआई सर्वे शुल्क जमा न होने के कारण सर्वे रोकने की आपत्ति जिला अदालत ने खारिज कर दी. अदालत ने राखी सिंह वाले आदेश में ही इस आदेश को मर्ज कर दिया. बता दें कि राखी सिंह के केस में जिला अदालत पहले आदेश दे चुकी है. बता दें कि ज्ञानवापी में सर्वेक्षण तब शुरू हुआ था, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि यह कदम ‘न्याय के हित में आवश्यक’ है और इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को लाभ होगा.

बता दें कि इससे पहले वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को आठ सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया था. सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने बताया कि जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की आपत्ति को खारिज कर दिया और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने के लिए एएसआई को आठ सप्ताह का और समय प्रदान किया.

मुस्लिम पक्ष की क्या थी दलीलमुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति में कहा था कि अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था. एएसआई की टीम मलबा या कचरा हटाकर परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अधिकृत नहीं है. एएसआई बिना अनुमति के ज्ञानवापी परिसर के तहखानों के साथ साथ अन्य स्थानों पर खुदाई कर के ढांचे की पश्चिमी दीवार पर मलबा जमा कर रहा है, इससे ढांचे के ढहने का खतरा हो सकता है. मुस्लिम पक्ष का कहना था कि जब तक अदालत का स्पष्ट आदेश नहीं आता तब तक सर्वेक्षण का काम नहीं होने दिया जाएगा.
.Tags: Gyanvapi controversy, Gyanvapi Masjid Controversy, Gyanvapi Masjid Survey, Gyanvapi Mosque, Uttar pradesh news, Varanasi newsFIRST PUBLISHED : September 28, 2023, 17:58 IST

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