[ad_1]

हाइलाइट्सहाईकोर्ट के आदेश पर सचिव परीक्षा नियामक अनिल भूषण चतुर्वेदी कोर्ट में पेश हुएसचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने एफिडेविट दाखिल कर 4 महीने का और समय मांगाप्रयागराज. यूपी के परिषदीय विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के आदेश पर सचिव परीक्षा नियामक अनिल भूषण चतुर्वेदी कोर्ट में पेश हुए. सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने एफिडेविट दाखिल कर 4 महीने का और समय मांगा, लेकिन हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 25 अगस्त 2021 और 20 दिसंबर 2021 को जारी आदेश का पालन करने के लिए 4 महीने का और समय देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने याची अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के कंप्लायंस एफिडेविट पर 10 दिन में जवाब मांगा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की पिछली तारीख में याचियों को एक अंक देने के आदेश के अनुपालन में कंप्लायंस एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया था. इसके साथ ही कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछा था कि 06 जनवरी 2023 को परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा याचियों से प्रत्यावेदन मांगने संबंधी मामले में याचियों को एक नंबर देने में कितना समय लगेगा. प्रमुख सचिव बेसिक एजुकेशन दीपक कुमार और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के खिलाफ यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है.

19 अप्रैल को होगी अगली सुनवाईगौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 25 अगस्त 2021 को और 20 दिसंबर 2021को लखनऊ बेंच ने 09 मई 2020 को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जारी गलत उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर याचियों को एक नंबर देने का आदेश दिया था. याचियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे एवं उनके सहयोगी अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी एवं राहुल कुमार मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा. 19 अप्रैल 2023 को मामले की अगली सुनवाई होगी. याची अश्वनी कुमार त्रिपाठी, करुणेंद्र प्रताप सिंह चौहान, और अन्य कई अभ्यर्थियों की ओर से अवमानना याचिकाएं दाखिल की गई हैं. जस्टिस पीयूष अग्रवाल की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है.

आपके शहर से (इलाहाबाद)

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Allahabad high court, UP latest newsFIRST PUBLISHED : March 25, 2023, 10:52 IST

[ad_2]

Source link