Yuvraj Singh Delhi High Court: युवराज सिंह ने दिल्ली के हौज खास में स्थित अपनी प्रॉपर्टी को लेकर अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटका दिया है. उन्होंने बिल्डर के खइलाफ नियुक्ति की मांग करते हुए याचिका दायर की. फ्लैट की डिलीवरी में देरी और उसमें उपयोग होने वाले घटिया सामान को लेकर यह विवाद अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने भी युवराज सिंह की याचिका पर रियल स्टेट कंपनी को नोटिस भी जारी कर दिया है.
युवराज सिंह ने लगाए आरोप
दिल्ली हाईकोर्ट ने युवराज सिंह की याचिका को देखते हुए कंपनी से स्पष्टीकरण की मांग की है. युवराज ने कंपनी पर कई आरोप लगाए. युवी के मुताबिक कंपनी ने व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन और फ्लैट की डिलिवरी में देरी की. फ्लैट की फिनिशिंग में घटिया सामान का उपयोग किया गया. पूर्व क्रिकेटर के मुताबिक फ्लैट की फर्निशिंग और लाइटिंग की क्वालिटी भी बेकार है.
क्या था पूरा मामला?
साल 2021 में युवराज सिंह ने दिल्ली के हौज खास में ब्रिलियंट एटोइल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक फ्लैट बुक किया था. उस दौरान फ्लैट की कीमत करीब 14.10 करोड़ रुपये थी. लेकिन उन्हें लगभग 2 साल बाद फ्लैट मिला और जब उन्होंने इसे देखा तो पाया कि उसमें गुणवत्ता से समझौता किया गया है. जिसके चलते युवराज सिंह ने फ्लैट देने में देरी को लेकर और उसमें खराब क्वालिटी देने के लिए पूरे हर्जाने की मांग कर एक्शन में दिखे. अब उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटका दिया है.
ब्रैंड वैल्यू का गलत इस्तेमाल
युवराज सिंह के मुताबिक इस मामले में उनकी ब्रैंड वैल्यू भी खराब हुई है. बिल्डर ने इसका गलत इस्तेमाल किया है. साथ ही एमओयू की शर्तों का उल्लंघन हुआ है. उन्होंने बताया कि शर्त के मुताबिक, प्रोजेक्ट के प्रमोशन के लिए नवंबर 2023 तक का समय था. इसके बाद उनके चेहरे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था. लेकिन वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी उनकी ब्रैंड वैल्यू का यूज किया गया. उन्होंने बताया कि उनके चेहरे का इस्तेमाल प्रोजेक्ट साइट, बिलबोर्ड, सोशल मीडिया पोस्ट, आर्टिकल आदि पर किया जा रहा है.