Yogi Government to give house on subsidy to Class C D Employees and lawyers

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Yogi Government to give house on subsidy to Class C D Employees and lawyers



लखनऊ. उत्‍तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) समूह ग व घ के लाखों सरकारी कर्मचारियों (Class C and D Employee) और अधिवक्ताओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है. खबर है कि राज्य सरकार इन लोगों को बेहद सस्ती कीमत पर मकान (Subsidy on House) देने की तैयारी कर रही है. इन मकानों को लेने वालों से जमीन की कीमत के रूप में सांकेतिक तौर पर बस एक रुपया लिया जाएगा. हालांकि छूट पर मकान लेने वालों के लिए एक शर्त भी रखी गई है, जिसके मुताबिक, वे 10 साल तक इसे बेच नहीं पाएंगे. बता दें कि यूपी में अभी तक समूह ग व घ के साथ अधिवक्ताओं को छूट पर मकान देने की व्यवस्था नहीं है.
हिन्दी दैनिक की रिपोर्ट के मुताबिक, योगी सरकार की इस बड़ी योजना के लिए प्रारंभिक दौर की वार्ता में सहमति बन गई है. मकान देने की प्रक्रिया क्या होगी और यह किसे दिया जाएगा, इसका प्रारूप भी उच्चाधिकारियों ने तैयार कर लिया है. अब उच्च स्तर से मंजूरी मिलने के बाद इसे योगी मंत्रिमंडल से पास कराया जाएगा. कैबिनेट से प्रस्ताव पास होते ही इस योजना का क्लास सी और डी कर्मियों के अलावा अधिवक्ताओं को लाभ मिल पाएगा.
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दरअसल समूह ग व घ के कर्मियों सहित कई अधिवक्ता की आय काफी कम है, जिससे उनके लिए अपना मकान बनवाना काफी मुश्किल होता है. वहीं जमीन के लगातार बढ़ते दाम ने इसकी परेशानी को और बढ़ा दिया है.
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रिपोर्ट के मुताबिक, पात्र लोगों को मकान देने के लिए संबंधित विभाग ही नोडल होगा. मतलब वकीलों के लिए न्याय विभाग तथा समूह ग और घ के सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग को नोडल बनाया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में पैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के लिए प्रयागराज शहर में किसी उपयुक्त जगह पर ऐसी भूमि चिह्नित की जाएगी, जिस पर मकान बनाया जा सके. जमीन चिह्नित करने के बाद उसे न्याय विभाग के हस्तांतरित किया जाएगा.
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इन नोडल विभागों को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग नजूल की जमीन पट्टे पर उपलब्ध कराएगा. ग्राम पंचायतों व स्थानीय प्राधिकारी के प्रबंधन की जमीनों को राजस्व विभाग और अन्य सरकारी भूमि संबंधित विभाग नियमों के अधीन नोडल विभाग को जरूरत के आधार पर उपलब्ध कराएगा. इस योजना के अंतर्गत बनने वाले घरों पर पात्र लोगों को राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी.

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