झांसी. यूपी में खाने के साथ खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं है. योगी सरकार ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई के मूड में है, जो खाने में थूकते हैं या अन्य कोई भी हरकत करते हैं. योगी सरकार एक ऐसा अध्यादेश लाने की तैयारी में है, जिसके बाद खाने में थूकने या ऐसी कोई भी हरकत करने वालों को जेल भी हो सकती है. खाने के सामान में थूकने, मिलावट या फर्जी नेम प्लेट से होटल व ढाबे को संचालित करने वालों पर रोक लगाने के लिए नया अध्यादेश लाया जा रहा है.
लोगों ने फैसले का किया समर्थन
योगी सरकार ‘छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024’ और ‘यूपी प्रिवेंशन ऑफ़ कॉन्टेमिनेशन इन फूड (कंज्यूमर राइट टू नो) अध्यादेश 2024’ लाने जा रही है. इन दोनों अध्यादेशों को जल्द लाया जाएगा. अध्यादेश के बारे में लोकल 18 की टीम ने जब झांसी के एक दुकानदार से पूछा तो एक रेस्टोरेंट संचालक सुमेर शर्मा ने बतााया कि यह एक अच्छा फैसला है. खाना एक पवित्र वस्तु है और इसकी शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए. इसमें गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए. इस तरह के गलत हरकत करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
5 साल तक की हो सकती है जेल
झांसी के एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि योगी सरकार का यह फैसला बिल्कुल सही है. इस फैसले से ऐसे लोगों पर लगाम लगेगा जो खाने में थूकते हैं. खाने में थूकने वालों को बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए. एक रेस्टोरेंट संचालक ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पहले ही कैमरा लगवा रखा है. अब और अधिक मुस्तैदी बढ़ा दी जाएगी. गौरतलब है कि, इस अध्यादेश के नियमों का उल्लंघन करने वालों को 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान हो सकता है. इस अध्यादेश के लागू हो जाने के बाद खाने में थूकने जैसी घटना को अंजाम देने से पहले सौ बार सोचेंगे.
Tags: Jhansi news, Local18, Public Opinion, UP newsFIRST PUBLISHED : October 17, 2024, 19:52 IST