हाइलाइट्स2012 में संजय सिंह गंगवार के खिलाफ लिखा गया था अचार संहिता उल्लंघन का केस पीलीभीत की एमपी-एमएलए कोर्ट ने संजय गंगवार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई पीलीभीत. उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्रालय के राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के दो अलग-अलग मामलों में तीन- तीन माह की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उन पर 2-2- हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. हालांकि सजा सुनाने के ठीक बाद संजय गंगवार को जमानत पर रिहा कर दिया.
बता दें कि योगी 2.0 की सरकार में गन्ना विकास राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे. आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार पर वर्ष 2012 में दो मामले दर्ज किए गए थे. सुनगढ़ी थाना के तत्कालिक वरिष्ठ उपनिरीक्षक विनय कुमार सरोज ने संजय सिंह गंगवार के खिलाफ 4 जनवरी 2012 को आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में संजय सिंह गंगवार को दोषी ठहराते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिसकी सुनवाई एमएलए-एमपी कोर्ट में चल रही थी. शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय सिंह गंगवार को जज प्रियंका रानी ने दोषी करार देते हुए दोनों ही मामलों में तीन-तीन महीने की सजा सुनाई. साथ ही 2-2 हजार रुपए के आर्थिक दंड भी लगाया.
मिली जमानतहालांकि दोनों ही मामलों में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। बता दें कि संजय सिंह गंगवार भारतीय जनता पार्टी से दूसरी बार विधायक बने हैं और पहली बार मंत्री पद मिला है. जिले में उनकी छवि एक बेहतर और खुशमिजाज नेता के रूप में जानी जाती है.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Pilibhit news, UP latest newsFIRST PUBLISHED : December 18, 2022, 06:37 IST
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