गाजियाबाद. जिले में अगर आप रहते हैं और पहली जनवरी 2022 को आप 18 साल के हो रहे हैं, अभी तक आपका वोटर आई कार्ड (Voter I card) नहीं बना है या फिर उसमें किसी तरह का संशोधन करना है, ऐसे लोगों के लिए गाजियाबाद प्रशासन एक नवंबर से विशेष अभियान चलाने जा रहा है. लोग वोटर कार्ड (Voter I card) बनवाने और संशोधन करवाने के लिए पहली नवंबर से आवेदन कर सकते हैं.
जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह वोटर आई कार्ड संबंधी अभियान 30 नवंबर 2021 तक चलेगा. इसके तहत 7 नवंबर दिन रविवार, 13 नवंबर दिन शनिवार, 21 नवंबर दिन रविवार, 28 नवंबर दिन रविवार को सभी मतदान केंद्रों/स्थलों पर विशेष अभियान आयोजित कराए जाएंगे. लोग संपर्क कर अपना अपना वोटर आई कार्ड (Voter I card) बनवा सकते हैं.
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 1 जनवरी 2022 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी अथवा ऐसे सभी जो यहां के निवासी हैं, परंतु उनके नाम अभी तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हो सका, ऐसे सभी लोग विशेष अभियान का लाभ उठाते हुए अपने नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करा सकते हैं. इसी प्रकार मतदाता सूची में सम्मिलित मृत, शिफ्टेड तथा डुप्लीकेट जैसे संशोधन कराए जा सकते हैं. उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदाता के नाम या अन्य किसी विवरण में संशोधन की आवश्यकता है तो अपना संशोधन भी करा सकते हैं एवं जो मतदाता एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक मतदेय स्थल से किसी अन्य मतदेय स्थल पर शिफ्ट हो गए हैं, ऐसे मतदाता भी आयोजित होने वाले शिविरों का लाभ उठाते हुए अपना नाम स्थानांतरित करा सकते हैं. उन्होंने बताया कि नाम सम्मिलित कराने के लिए फॉर्म 6, प्रवासी भारतीयों के लिए फॉर्म 6क, मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7, नाम या अन्य किसी विवरण में संशोधन कराने के लिए फॉर्म 8 एवं एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल पर नाम स्थानांतरित कराने के लिए फार्म 8क भरते हुए संचालित विशेष अभियान का लाभ उठा सकते हैं.
उन्होंने सभी आम लोग अपने अपने मोबाइल में एन.वी.एस.पी. तथा वोटर हेल्पलाइन VHA डाउनलोड करके अपने घर, कार्यालय से ही ऑनलाइन फॉर्म भरकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. ऑफलाइन आवेदन करने के लिए विशेष अभियान तिथियों में अपने-अपने मतदान केंद्रों/स्थलों पर उपस्थित होकर बीएलओ अथवा पदाभिहित अधिकारियों के पास अपना आवेदन फॉर्म जमा करा सकते हैं.
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर. पते का प्रमाण- यह राशन कार्ड या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फोन या बिजली-पानी,गैस का बिल नेशनलाइज्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस की करंट पास बुक हो सकती है. आप अपने आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं.
एज प्रूफ के लिए
म्युनिसिपल ऑफिस से जारी बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं का सर्टिफिकेट, जिस पर उम्र दर्ज हो. अगर इनमें से कोई दस्तावेज नहीं हैं, तो पहले से वोटर लिस्ट में शामिल माता या पिता में से कोई एक अपने साइन के साथ उम्र का डिक्लेरेशन दे सकते हैं. यह डिक्लेरेशन एक निश्चित फॉर्मेट में होता है, जिसे भरना होगा.
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