Video: कुत्ते का नाम ‘नूरी’ रखकर फंस गए राहुल गांधी! प्रयागराज में AIMIM नेता ने दायर किया परिवाद

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Video: कुत्ते का नाम 'नूरी' रखकर फंस गए राहुल गांधी! प्रयागराज में AIMIM नेता ने दायर किया परिवाद



हाइलाइट्सराहुल गांधी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें कुत्ते का नाम नूरी रखने का मामला पहुंचा कोर्टप्रयागराज की CJM कोर्ट में राहुल के खिलाफ परिवाद दायरप्रयागराज. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी द्वारा अपने कुत्ते का नाम नूरी रखे जाने के मामले में एक नया विवाद पैदा हो गया है. एआईएमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में इसके खिलाफ परिवाद दाखिल किया है. मोहम्मद फरहान ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने कुत्ते का नाम नूरी रखकर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत किया है. राहुल गांधी के इस कृत्य से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय की भावना को ठेस पहुंची है. इस्लाम में नूरी शब्द को बेहद पवित्र माना गया है.

उन्होंने बताया कि यह शब्द इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब से संबंधित है. वहीं कुरान पाक में भी नूर शब्द का 42 बार जिक्र आया है और नूर का पर्यायवाची ही नूरी है. इसके अलावा पैगंबर मोहम्मद साहब को भी नूरी बशर कहा गया है. इसके अलावा मुस्लिम समाज की बेटियों का नाम भी नूरी रखा जाता है. फिलहाल प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद की मंजूरी प्रदान कर दी है.

राहुल गांधी ने अपनी मां को गिफ्ट किया था डॉगीगौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 4 अक्टूबर को अपनी मां सोनिया गांधी को गोवा से लाया गया कुत्ता भेंट किया था, जिसका नाम उन्होंने नूरी रखा था. अब इसको लेकर एआईएमआईएम के नेता ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने व अपमानित करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. मोहम्मद फरहान का कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी से मुस्लिम समाज के लोगों से मांफी की मांग की थी, लेकिन उन्होंने इस पर अफसोस भी जाहिर नहीं किया. इसके बाद विवश होकर हमने कोर्ट की शरण ली है.

3 साल तक की सजा का है प्रावधान कोर्ट के द्वारा अगर इस मामले में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाती है तो राहुल गांधी के खिलाफ 295 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है. वहीं इस धारा के तहत आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 3 साल से अधिक की सजा सुनाने का प्रावधान है. बता दें कि आईपीसीसी की धारा 295 ए के तहत वे सभी कृत्य अपराध माने जाते हैं जिनमें कोई व्यक्ति भारत के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर या विद्वेषपूर्ण आशय के चलते अपमानित करने का प्रयत्न करता है.
.Tags: Allahabad news, CJM Court, Crime news of up, Uttar pradesh newsFIRST PUBLISHED : October 16, 2023, 20:29 IST



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