हाइलाइट्सकानपुर की सीसामऊ सीट पर चुनाव होगा या नहीं आज हाईकोर्ट के फैसले से तय होगी तस्वीर सपा के इरफ़ान सोलंकी को ट्रायल कोर्ट से मिली सजा पर अगर रोक लगती है तो चुनाव नहीं होगा हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच गुरुवार को इरफ़ान सोलंकी की याचिका पर फ़ासिला सुनाएगी प्रयागराज. कानपुर की सीसामऊ मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा या नहीं इस पर तस्वीर गुरुवार को हाईकोर्ट के फैसले से साफ हो जाएगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच आज सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे इरफान सोलंकी की याचिका पर थोड़ी देर में फैसला सुनाएगी. हाईकोर्ट अगर दोषी करार दिए जाने और 7 साल की सजा के ट्रायल कोर्ट के आदेश को स्टे कर देता है तो सीसामऊ सीट पर हो रहा उपचुनाव फंस जाएगा.गौरतलब है कि कानपुर की MP-MLA कोर्ट ने इरफान सोलंकी को आगजनी कांड में सात साल की सजा सुनाई है. जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी. जिसकी वजह से इस सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होना है. इरफ़ान सोलंकी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. आज कोर्ट इरफ़ान सोलंकी की जमानत के साथ ही सजा पर रोक वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी.सजा पर रोक लगने से बहाल हो जाएगी सदस्यताबता दें कि इरफान सोलंकी व अन्य ने 7 साल की सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत दिए जाने को लेकर अपील दाखिल की थी. यूपी सरकार की ओर से 7 साल की मिली सजा को उम्र कैद में बदले जाने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने अपील को 10 दिन में निस्तारित करने का आदेश दिया था. सोलंकी बंधुओं को कानपुर की एक महिला का घर जलाने के केस में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है. पिछली सुनवाई में जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह प्रथम की डिवीजन बेंच ने फैसला सुरक्षित कर लिया था. हाईकोर्ट से अगर इरफान सोलंकी की सजा पर रोक लग जाती है, तो उनकी विधानसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी और सीसामऊ सीट पर हो रहा उपचुनाव भी रुक जाएगा.FIRST PUBLISHED : November 14, 2024, 10:23 IST