लखनऊ. यूपी कौशल विकास मिशन ने स्टार्टअप प्रशिक्षण प्रदाता नीति की शुरूआत की. इस नीति के तहत प्रदेश में कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में नए प्रशिक्षण प्रदाताओं को मौका मिलेगा. नए ऊर्जावान लोगों को स्टार्टअप ट्रेनिंग प्रोवाइडर के अवसर दिए जाएंगे जिनको 1 अप्रैल 2023 से काम आवंटित करना शुरू हो जाएगा. इनको 36 सेक्टर के 1600 जॉब रोल्स के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी. प्रति कैंडिडेट के प्रशिक्षण के लिए 27 हजार से 57 हजार की फंडिंग भी की जाएगी.
मिशन के डायरेक्टर आंद्रा वामसी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाता नीति के तहत ट्रेनिंग प्रोवाइडर को पंजीकरण के लिए मानकों के अनुसार योग्यता को पूरा करना होगा. प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30% एडवांस मिशन की तरफ से दिया जाएगा.
क्या होंगी जरूरी योग्यता ?
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उत्तर प्रदेश
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प्रशिक्षण प्रदाताओं का 2021-22 का न्यूनतम टर्नओवर होना चाहिए 25 लाख
1 साल का होगा कॉन्ट्रैक्ट, परफॉरमेंस के आधार पर बढ़ाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट
25 लाख की रिफंडेबल बैंक गारंटी करनी होगी जमा
सब-कॉन्ट्रैक्टिंग और फ्रेंचाइजिंग होगी पूर्णतया निषिद्ध
समय-समय पर पूरी करनी होगी असेसमेंट प्रक्रिया
250 से 500 प्रशिक्षण पूरे करने पर बढ़ाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट
प्रशिक्षण प्रदाताओं के पास NSOF मानकों के आधार पर अवस्थापना सुविधाएं, प्रशिक्षण कक्ष एवं प्रयोग शाला होना अनिवार्य
कौशल प्रशिक्षण / शिक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव अनिवार्य
प्रशिक्षण NSQF के अनुसार होगा, जिसका मूल्यांकन NCVET द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा
अनुबंध हस्ताक्षर के पश्चात तथा प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व परियोजना लगत की लगत की 30 % धनराशि का अग्रिम भुगतान.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Lucknow news, UP newsFIRST PUBLISHED : January 21, 2023, 21:11 IST
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