UP News: अब्बास अंसारी को मिली हाईकोर्ट से जमानत, नहीं आ सकेंगे जेल से बाहर, जानें वजह – abbas ansari gets bail from allahabad High court Mukhtar Ansari son will not be able to come out of jail know reason

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UP News: अब्बास अंसारी को मिली हाईकोर्ट से जमानत, नहीं आ सकेंगे जेल से बाहर, जानें वजह - abbas ansari gets bail from allahabad High court Mukhtar Ansari son will not be able to come out of jail know reason

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा उर्फ सरजील और अफरोज की भी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. हालांकि जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद भी अब्बास अंसारी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. दरअसल ईडी से जुड़े एक मामले में अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जबकि मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा उर्फ सरजील और अफरोज जेल से बाहर आ जाएंगे. जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एक अगस्त को जजमेंट रिजर्व कर लिया था. गौरतलब है कि अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है जबकि आतिफ रजा उर्फ सरजीत लखनऊ जेल में बंद है.

गौरतलब है कि कारोबारी अबू फकर खां ने अगस्त 2023 में कोतवाली गाजीपुर में एफआईआर दर्ज कराई थी. अबू फकर खां ने मुख्तार अंसारी, उनकी पत्नी आफशां अंसारी, विधायक बेटा अब्बास अंसारी साले आतिफ रजा, अनवर शहजाद और अफरोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इनके खिलाफ ठगी रंगदारी और साजिश रचने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इन पर आरोप है कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने उसकी बेशकीमती जमीन थी.

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मुख्तार अंसारी ने अपने साले को भेजकर 2012 में अबू फकर खां को लखनऊ जेल में मिलने के लिए बुलवाया‌ था. उस पर जमीन देने का दबाव बनाया और जमीन न बेचने पर हत्या की धमकी दी. आरोपियों ने सर्किल रेट के आधार पर 20 लाख का चेक और चार लाख कैश देकर बैनामा करा लिया. इस दौरान अफरोज, आतिफ रजा और अनवर शहजाद पीड़ित के घर पहुंचे और उसे अब्बास अंसारी के पास ले गए.

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आरोप है कि अब्बास ने पिस्टल लगाकर उसे धमकाया और चेक पर साइन करा लिया. इसके बाद बैंक से लाखों रुपए निकाल लिए और जमीन भी हड़प ली. अबू फकर खां के बैंक खाते में रुपया चेक से जमा किया गया जबकि मुख्तार अंसारी के साले ने चेक रुपए से निकाल लिए. अब्बास अंसारी ने जमीन खरीदने के लिए चेक से भुगतान किया. बाद में मुख्तार के साले ने किसान से रुपए नगद वसूल लिए. इस मामले में मुख्तार के बड़े साले अनवर शहजाद को पहले ही जमानत मिल चुकी है. याचियों के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने पक्ष रखा था.
Tags: Mukhtar ansari, Prayagraj News, UP newsFIRST PUBLISHED : August 23, 2024, 20:14 IST

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