हाइलाइट्सलखनऊ में म्यूजिक टीचर को उम्र कैदप्रधानाचार्य पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देशलखनऊ. पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने ढाई साल की बच्ची को पढ़ाने के दौरान उसके साथ दुराचार करने के आरोपी म्यूजिक टीचर पवन गुप्ता पर आजीवन कारावास के साथ-साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंका है. अदालत ने कहा है कि जुर्माने की समस्त धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर दी जाएगी. अदालत में विशेष लोक अभियोजक सुखेन्द्र प्रताप सिंह का तर्क था कि इस घटना की रिपोर्ट पीड़ित बच्ची की मां द्वारा 5 जुलाई 2017 को आशियाना थाने में दर्ज कराई गई थी. कहा गया है कि बच्ची जब स्कूल से आई तो उसने बताया कि उसके गुप्तांगों में जलन हो रही है.
उन्होंने कहा कि जब पीड़िता से उसकी मां द्वारा पूछा गया तो उसने बताया कि स्कूल में एक अंकल ने उसके साथ गंदी हरकत की है. जब बच्ची को लेकर वादिनी स्कूल गई और प्रिंसिपल से शिकायत की, तब प्रिंसिपल के द्वारा स्कूल के एकमात्र पुरुष म्यूजिक टीचर व अन्य स्टाफ को पीड़िता के सामने बुलवाया. इसके बाद बच्ची ने म्यूजिक टीचर को देखकर उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्हीं अंकल ने मेरे साथ गंदी हरकत की है. इसके अगले दिन अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. वह तबसे लगातार लखनऊ की जिला जेल में निरुद्ध है.
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अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा है कि स्कूल की बदनामी के डर से कोई कार्यवाही नहीं करना तथा इतना गंभीर मामला दबाने की कोशिश करना संबंधित प्रधानाचार्य तथा स्कूल प्रबंधन के द्वारा किया गया गंभीर प्रकृति का कृत्य है. जिस कारण ऐसी परिस्थिति में रायम रिदम इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर के आशियाना लखनऊ के तत्कालीन प्रधानाचार्य तथा स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध विधि अनुसार धारा 21(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने हेतु निर्णय की एक प्रति अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन तथा पुलिस कमिश्नर लखनऊ को अविलंब प्रेषित की जाए.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Lucknow news, Rape Case, UP news, UP policeFIRST PUBLISHED : July 28, 2022, 09:29 IST
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