UP में कैसे मिलेगा खाद-बीज के दुकान का लाइसेंस? कृषि अधिकारी से जानें पूरा प्रोसेस

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UP में कैसे मिलेगा खाद-बीज के दुकान का लाइसेंस? कृषि अधिकारी से जानें पूरा प्रोसेस

रायबरेली. भारत एक कृषि प्रधान देश है. कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है. भारत की 80 % आबादी खेती पर निर्भर हैं और खेती में खाद और बीज बहुत अहम भूमिका निभाते हैं. लेकिन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को खेती के लिए खाद और बीज लाने के लिए शहर जाना पड़ता है. खाद बीज की मांग न केवल शहरी इलाकों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी बहुत भी ज्यादा है. यही कारण है कि आज पूरे भारत में खाद बीज का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है.यदि आप भी खाद और बीज का कारोबार करना चाहते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है.

गौरतलब है कि खाद-बीज एक ऐसा कारोबार है जिसमें आप कृषि से जुड़ी चीजें जैसे खाद, बीज आदि बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं. हालांकि इस कारोबार को शुरू करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इस कारोबार को शुरू करना उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं. इस बिजनेस में आपको सरकार से कुछ अनुमतियां और लाइसेंस भी लेने होंगे. जिसके बाद ही आप अपना खाद बीज व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. इसके अलावा आपको इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि आपको अपना खाद बीज का बिजनेस कहां से शुरू करना चाहिए?

रायबरेली जिले के जिला कृषि अधिकारी अखिलेश कुमार पाण्डेय बताते हैं कि जो भी युवा युवक खाद, बीज एवं कीटनाशक की दुकान की शुरुआत करना चाह रहे हैं. वह अब घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से इसके लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. उन्हें कहीं आने-जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब उन्हें यह लाइसेंस घर बैठे मिल जाएगा.

यह है जरूरी योग्यताअखिलेश कुमार पाण्डेय बताते हैं खाद बीज एवं कीटनाशक की दुकान की शुरुआत करने के लिए आवेदक को विज्ञान या कृषि विज्ञान विषय से स्नातक होना चाहिए .जिसमें मुख्य रूप से एक विषय रसायन शास्त्र भी सम्मिलित हो. यह योग्यता रखने वाला व्यक्ति खाद और बीज की दुकान के लिए आवेदन कर सकता है.

खाद-बीज के दुकान के लिए जरूरी दस्तावेजविज्ञान या कृषि विज्ञान विषय से स्नातकआधार कार्डमतदाता परिचय पत्रनिवास प्रमाण पत्रपैन कार्ड2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोदुकान या फर्म का नक्शा

ऐसे करें आवेदनअखिलेश पाण्डेय ने बताया कि खाद-बीज एवं कीटनाशक की दुकान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक को विभाग की वेबसाइट https://upagriculture.com/ पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा. साथ ही आवेदक को अपने जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड,फोटो, अपने अंक पत्र, अपलोड करना होगा. आगे की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इसके लिए 1250 रुपए का आवेदन शुल्क भी आवेदक को ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करना होगा. यह प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद विभाग द्वारा आवेदन पत्र को जांच कर सत्यापित किया जाएगा. आवेदन का सत्यापन करने के बाद लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा. यदि आप पहले से लाइसेंस धारक है. तो लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए भी यही प्रक्रिया अपनानी होगी.
Tags: Agriculture, Local18, Rae Bareli News, Uttar Pradesh News HindiFIRST PUBLISHED : July 25, 2024, 19:17 IST

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