UP के इस शहर में कम उम्र वाले नहीं कर पाएंगे पार्टी, बार-रेस्टोरेंट वालों को मिला ये ऑर्डर

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UP के इस शहर में कम उम्र वाले नहीं कर पाएंगे पार्टी, बार-रेस्टोरेंट वालों को मिला ये ऑर्डर

नोएडा: नए साल का जश्न युवाओं के बीच लोकप्रिय है. हालांकि, कई युवा नए साल के जश्न के अवसर पर शराब का काफी सेवन कर लेते हैं और इससे विवाद होते हैं. इसे ध्यान में रखते हुए जिला आबकारी विभाग ने इस साल मॉल्स, रेस्टोरेंट और बार संचालकों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इस बार 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को बार में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार की अगुवाई में गार्डन गैलेरिया मॉल में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में मॉल्स और बार संचालकों को साफ-साफ निर्देश दिए गए कि लाइसेंस की शर्तों और नियमावली का सख्ती से पालन करें अन्यथा कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

सीसीटीवी और बैकअप अनिवार्यआबकारी विभाग ने निर्देश दिया कि सभी बार संचालकों को अपने परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय रखना होगा और हर बार में कम से कम एक महीने का वीडियो बैकअप अनिवार्य रूप से रखना होगा. इससे किसी भी अप्रिय स्थिति की निगरानी और जांच में सहायता मिलेगी. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी अनहोनी या कानून-व्यवस्था संबंधी समस्या उत्पन्न होने पर स्थानीय थाना और क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को तुरंत सूचित किया जाए.

लाइसेंस और ब्रांड की उपलब्धता पर भी निर्देशबैठक में जिला आबकारी अधिकारी ने बार संचालकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि सभी प्रचलित ब्रांडों की उपलब्धता हो ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो. इसके अतिरिक्त, बार संचालकों को यह भी सख्त हिदायत दी गई है कि वे नियमों का पूरी तरह पालन करें. खासकर नए साल के जश्न के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर उनका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है या उन पर अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

21 वर्ष से कम आयु वालों का प्रवेश वर्जितजिला आबकारी विभाग ने इस नए साल के जश्न के मद्देनजर एक अहम कदम उठाया है जिसके तहत 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को बार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी. इस फैसले का उद्देश्य युवाओं में अनुशासन बनाए रखना और किसी भी अनहोनी से बचना है. यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा और संचालकों से अपेक्षा की गई है कि वे बार में आने वालों की उम्र की सही तरीके से जांच करेंगे.

आपको बता दें कि नए साल के जश्न के दौरान भीड़भाड़ और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को देखते हुए यह दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. आबकारी विभाग ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि सभी बार संचालक अपने स्टाफ को इन नियमों की जानकारी दें और जश्न के दौरान अनुशासन बनाए रखें.
Tags: Happy new year, Local18, New year, New Year Celebration, Noida newsFIRST PUBLISHED : November 6, 2024, 22:36 IST

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