UP Allahabad High Court gives Azam Khan three weeks time next hearing on March 22 know the whole matter NODBK

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UP Allahabad High Court gives Azam Khan three weeks time next hearing on March 22 know the whole matter NODBK



प्रयागराज. सीतापुर जिला जेल (Sitapur District Jail) में बंद रामपुर से सपा सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां (Mohd Azam Khan) की जमानत निरस्त करने की राज्य सरकार की अर्जियों पर सुनवाई हुई. आजम खां की ओर से अधिवक्ता नसिरा आदिल ने वकालतनामा दाखिल कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय मांगा. हाईकोर्ट (High Court) ने जिसे स्वीकार करते हुए सभी अर्जियों को 22 मार्च को सुनवाई के लिए एक साथ पेश करने का निर्देश दिया है. यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव गुप्ता ने दिया है. राज्य सरकार की तरफ से आज़म खां को एक दर्जन केसों में मिली जमानत को निरस्त करने की दाखिल अर्जियों की सुनवाई करते हुए दिया है.
इससे पहले कोर्ट ने आज़म खां की तरफ से वकील न आने पर जेल अधीक्षक के मार्फत उन्हें नोटिस तामील कराने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने आज़म खां से पूछा था कि वह अपना वकील रखेंगे या कोर्ट उनका पक्ष रखने के लिए अपनी तरफ से न्यायमित्र अधिवक्ता नियुक्त करें. इसके बाद अधिवक्ता ने आज़म खां का वकालतनामा दाखिल करने की जानकारी दी और वरिष्ठ अधिवक्ता एनआई जाफरी के साथ हाजिर होकर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा.
मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगीगौरतलब है कि एक दर्जन आपराधिक केसों में आजम खां को मिली जमानत निरस्त करने की मांग में राज्य सरकार की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई हैं. कोर्ट ने कहा  था कि केस पत्रावली से स्पष्ट है कि आजम खान को जारी नोटिस उन्हें प्राप्त हो चुकी है. किन्तु उनकी तरफ से कोई वकील नहीं रखा गया. मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी.
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