Supertech twin tower demolished case in noida water use by helicopter fire tender dlnh

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Supertech twin tower demolished case in noida water use by helicopter fire tender dlnh



नोएडा. सुपरटेक के ट्विन टावर (Supertech Twin Tower) सियान और एपेक्स पर हेलीकॉप्टर से पानी गिराया जाएगा. दोनों टावर को गिराने के दौरान उन पर पानी डाला जाएगा. टावर गिरने के दौरान उठने वाले धूल के गुबार को रोकने के लिए ऐसा किया जाएगा. टावर को गिराने वाली कंपनी एफिड्स ने इसके लिए अनुमति मांगी है. अगर अनुमति मिल जाती है तो 22 मई को ट्विन टावर तोड़े जाने के दौरान आसमान में हेलीकॉप्टर भी मडराएगा. टावर गिराने के दौरान वायु प्रदूषण को रोकना भी एक बड़ा चैलेंज होगा. गौरतलब रहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवैध घोषित होने के बाद अमेरिका और साउथ अफ्रीका की विदेशी कंपनी टावर गिराने का काम कर रही है.
60 मीटर ऊंचे धू के गुबार पर फायर टेंडर से भी गिराया जाएगा पानी
जानकारों की मानें तो सुपरटेक के ट्विन टावर सियान और एपेक्स को गिराने के दौरान बड़ी मात्रा में पानी का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके लिए हेलीकॉप्टर की अनुमति मांगी जा रही है. लेकिन इसके साथ ही वाटर जैट, फायर टेंडर और फव्वारों से भी पानी गिराने का इंतजाम किया जा रहा है. इसके लिए फायर विभाग ने अपनी एनओसी दे दी है.
टावर गिराने में लगाए गए इंजीनियरों की मानें तो 100-100 मीटर ऊंचे दोनों टावर गिरने पर करीब 60 मीटर की ऊंचाई तक धूल का गुबार उठेगा. इससे आसपास के घरों में भी धूल जाएगी. वायु प्रदूषण में 2.5 पीएम का लेवल भी बढ़ सकता है. इसलिए टावर पर पानी फेंकने के सभी इंतजाम पहले से ही किए जा रहे हैं.
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300 मीटर दूर से ही देख सकेंगे टावर को गिरते हुए
अक्सर देखा जाता है कि इस तरह से जब कहीं भी बिल्डिंग गिराई जाती है तो देखने वालों की भीड़ लग जाती है. लेकिन मौके पर मौजूद कंपनी के लोगों की मानें तो ट्विन टावर के 300 मीटर एरिया में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी. यहां तक की जब टावर गिराए जाएंगे तो आसपास की सोसाइटी में भी छतों तक पर किसी को रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी. लेकिन 300 मीटर दूर खड़े होकर टावर को गिरते हुए देखा जा सकता है.

सुपरटेक को ही देने होंगे टावर गिराने के 17.55 करोड़
नोएडा में सुपरटेक ने एमराल्ड प्रोजेक्ट के टावर बनाए गए थे. इसमे से दो टावर अवैध तरीके से नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए थे. जिसके बाद यह मामला कई चरणों से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था. 30 अगस्त को अपने एक फैसले में कोर्ट ने 30 नवंबर तक यानि तीन महीने में ट्वीन टावर के गिराने का आदेश जारी किया था.

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