School Admission 2024: स्‍कूलों में RTE एडमिशन न देने वाले होगी कार्रवाई, सभी DM को भेजा पत्र

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School Admission 2024: स्‍कूलों में RTE एडमिशन न देने वाले होगी कार्रवाई, सभी DM को भेजा पत्र

School Admission 2024: प्रदेश के शिक्षा निदेशालय की ओर से आरटीई के तहत एडमिशन को लेकर सभी जिलों के डीएम को खत लिखा गया है, जिसमें आरटीई के तहत एडमिशन न देने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की बात कही गई है. बता दें कि अभी हाल ही में लखनऊ के डीएम सूर्य पाल गंगवार ने आरटीई के तहत एडमिशन न देने वाले स्‍कूलों को 7 दिनों का अल्‍टीमेटम दिया है. डीएम ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि अगर कोई स्‍कूल आरटीई के तहत बच्‍चों को एडमिशन नहीं करते हैं, तो 8वें दिन स्‍कूल सील कर दिया जाएगा. डीएम ने लखनऊ के 62 स्‍कूलों को फटकार लगाई थी, जिसके बाद अब महानिदेशक स्‍कूल शिक्षा ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा है. महानिदेशक स्‍कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी डीएम को पत्र लिखकर आरटीई के तहत स्‍कूलों में एडमिशन देने की बात कही है. साथ ही एडमिशन न देने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करने को भी कहा है.कई स्‍कूल कर रहे आनाकानीशिक्षा के अधिकार आरटीई के तहत एडमिशन देने में कई स्‍कूल आनाकानी कर रहे हैं. प्रदेश भर में लगभग 1.65 लाख में से केवल 72044 बच्चों का एडमिशन हुआ है ऐसे में कई स्‍कूल प्रबंधक अनावश्यक दस्तावेज मांगकर अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं. जिसके बाद स्‍कूल विभाग ने सभी डीएम को लेटर लिखकर आरटीई के तहत एडमिशन सुनिश्‍चित करने को कहा है.आरटीई के तहत कितनी सीटें?शिक्षा का आधिकार अधिनियम के तहत निजी स्‍कूलों में जरूरतमंद बच्‍चों को एडमिशन दिया जाता है. इसके तहत गरीब बच्‍चों के लिए स्‍कूलों में 25 फीसदी सीटें आरक्षित रहती हैं. शिक्षा विभाग ने ग्राम पंचायत के दायरे और एक किमी के अंदर आने वाले स्‍कूलों में ही एडमिशन का नियम भी बनाया है.FIRST PUBLISHED : July 8, 2024, 23:27 IST

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