सैयद मोदी हत्याकांड के शूटर भगवती सिंह की अपील हाईकोर्ट से खारिज, उम्र कैद की सजा बरकरार

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सैयद मोदी हत्याकांड के शूटर भगवती सिंह की अपील हाईकोर्ट से खारिज, उम्र कैद की सजा बरकरार



लखनऊ. हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की बेंच ने सैयद मोदी हत्याकांड के शूटर भगवती सिंह उर्फ पप्पू की अपील को खारिज करते हुए उसकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है. 28 जुलाई 1988 को नेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी की लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बाहर गोलियां बरसा कर हत्या कर दी गई थी. शाम 7:45 पर मारुति सवार दो शूटर्स ने सैयद मोदी को गोली मारी थी. उस वक्त के सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर की जांच सीबीआई ने की थी.
सीबीआई ने इस मामले में कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद संजय सिंह, अमिता कुलकर्णी मोदी, अखिलेश सिंह, बलई सिंह, अमर बहादुर सिंह, जीतेंद्र सिंह उर्फ टिंकू और भगवती सिंह उर्फ पप्पू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट के मुताबिक सैयद मोदी की पत्नी अमिता मोदी से संजय सिंह के विवाहेतर संबंध थे. इस संबंध में सैयद मोदी रोड़ा बन रहे थे. इसलिए सैयद मोदी को रास्ते से हटाने के लिए इस पूरे हत्याकांड हो अंजाम दिया गया था.

सेशन कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही संजय सिंह और अमिता मोदी को आरोपों से बरी कर दिया था, वहीं अखिलेश सिंह के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में आरोप तय किए जाने को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. बलई सिंह और अमर बहादुर सिंह की ट्रायल के दौरान हत्या हो गई थी. सेशन कोर्ट ने 22 अगस्त 2009 को भगवती सिंह उर्फ पप्पू को इस हत्या का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी. सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पप्पू ने हाईकोर्ट में अपील की थी और यह दलील दी थी कि घटना कारित करने की जो वजह अभियोजन ने बताई थी वह संजय सिंह और अमिता मोदी के संबंध में थी.

अब उनके बरी होने के बाद अपीलार्थी के पास सैयद मोदी की हत्या करने की कोई वजह नहीं थी. बेंच ने अपीलार्थी की इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि सीधे मिले सबूत के मामले में वजह का सिद्ध होना जरूरी नहीं है. गौरतलब है कि इस हत्याकांड के संबंध में स्टेडियम की कैंटीन के कर्मचारी प्रेमचंद्र यादव ने अपीलार्थी भगवती सिंह उर्फ पप्पू की पहचान शूटर के तौर पर की थी.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: High Court Lucknow Bench, Lucknow news, UP newsFIRST PUBLISHED : June 30, 2022, 00:31 IST



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