रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन खत्म, नर्सिंग होम और क्लीनिकों को मिला आखिरी मौका, लिया जाएगा एक्शन

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रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन खत्म, नर्सिंग होम और क्लीनिकों को मिला आखिरी मौका, लिया जाएगा एक्शन

रामपुर: जनपद के सभी निजी नर्सिंग होम, क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब और अस्पतालों के संचालकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है. इन सभी के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2024 को समाप्त हो चुकी थी. इस संबंध में पहले भी जानकारी दी जा चुकी थी, लेकिन अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. एस.पी. सिंह ने संचालकों को एक बार फिर निर्देशित किया है कि वे एक हफ्ते के अंदर अपने संस्थानों का पंजीकरण या नवीनीकरण जरूर करा लें.रजिस्ट्रेशन किया गया जरूरीडॉ. एस.पी. सिंह ने लोकल 18 से खास बातचीत में बताया कि 49 शैय्या वाले नर्सिंग होम और छोटे चिकित्सा संस्थानों के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जबकि 50 से ज्यादा शैय्या वाले बड़े अस्पतालों के लिए नेशनल क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा. पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया गया है ताकि सभी लोग आसानी से आवेदन कर सकें. तय मानकों का पालन करना आवश्यक है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो इसका पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. निश्चित समय सीमा के अंदर इसको लेकर चेक भी किए जाएंगे.नागरिकों की सुरक्षा और सेवा के लिए उठाया गया कदमडॉ. सिंह ने यह भी कहा कि अगर किसी नैदानिक संस्थान का पंजीकरण नहीं किया गया और निरीक्षण के दौरान वह बिना पंजीकरण पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में संचालक खुद इसके लिए जिम्मेदार होंगे. यह कदम नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और नैदानिक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है. पंजीकरण प्रक्रिया के तहत हर संस्थान को तय मानकों पर खरा उतरना होगा, जिससे नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें.FIRST PUBLISHED : September 24, 2024, 17:45 IST

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