रंगदारी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी को मिली जमानत, लेकिन अभी नहीं हो सकेंगे जेल से रिहा, जानें वजह

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रंगदारी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी को मिली जमानत, लेकिन अभी नहीं हो सकेंगे जेल से रिहा, जानें वजह



हाइलाइट्समहाराजगंज जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट से जमानतसोलंकी के खिलाफ जाजमऊ थाने में 25 दिसंबर 2022 को विमल कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थीकानपुर. रंगदारी के मुकदमे में महाराजगंज जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है. इरफ़ान सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ थाने में 25 दिसंबर 2022 को विमल कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. हालांकि जमानत मिलने के बाद भी इरफ़ान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ आगजनी और जमीन कब्जे का भी मामला दर्ज है.

एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने पर्याप्त सबूतों के आधार पर विधायक को जमानत दे दी. कोर्ट ने 50-50 हजार की दो जमानतों व निजी मुचलके पर इरफान की रिहाई के आदेश दे दिए. हालांकि अन्य मुकदमों में जमानत न होने के कारण अभी इरफान जेल में ही रहेंगे. जाजमऊ के दुर्गा विहार निवासी विमल कुमार ने विधायक इरफान सोलंकी बिल्डर हाजी वसी, शाहिद लारी व कमर आलम के खिलाफ उनके प्लाट पर कब्ज़ा करने, रंगदारी मांगने और गाली-गलौज करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
.Tags: Kanpur news, UP latest newsFIRST PUBLISHED : January 30, 2024, 11:20 IST



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