अभिषेक माथुर/हापुड़. उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पुलिस द्वारा होटलों और गेस्ट हाउस की चेकिंग की जा रही है. सराय एक्ट में बिना पंजीकरण के चल रहे होटल और गेस्ट हाउस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने हाल ही में कार्रवाई करते हुए 23 होटल व गेस्ट हाउस के रजिस्टर व चाबियां अपने कब्जे में ली हैं. वहीं, पुलिस के 40 ऐसे होटल व गेस्ट हाउस संचालक हैं, जो सराय एक्ट में पंजीकरण होने के बावजूद भी नियम विरूद्ध तरीके से काम कर रहे हैं.
गौरतलब है कि हापुड़ जिले में बीते दिनों पुलिस को मेरठ रोड स्थित एक ओयो होटल में गैरकानूनी तरीके से रूम दिये जाने की शिकायत मिली थी. जिसके बाद पुलिस ने जिले के होटलों व गेस्ट हाउसों में चेकिंग अभियान की शुरूआत कर दी है. पुलिस ने अपनी कार्रवाई के दौरान मेरठ रोड पर संचालित होने वाले ओयो होटल के संचालक को गैर कानूनी रूप से रूम दिये जाने तथा सराय एक्ट में पंजीकरण न होने पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इसके अलावा करीब 23 होटलों व गेस्ट हाउसों की जांच-पड़ताल करते हुए उन्हें बंद कराया है. होटलों के रजिस्टर और चाबियों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है.
23 होटलों को किया गया बंदहापुड़ जिले के एएसपी राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि पुलिस का यह अभियान उन होटल व गेस्ट हाउसों के खिलाफ है, जो सराय एक्ट में बिना पंजीकरण के चल रहे हैं और कुछ ऐसे होटल व गेस्ट हाउस पुलिस की रडार पर हैं, जो पंजीकरण होने के बावजूद भी नियम विरूद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं. पुलिस ने 23 होटलों को बंद कराया है, जबकि 40 होटल व गेस्ट हाउस संचालकों को पंजीकरण होने के बावजूद भी उन्हें नोटिस जारी कर चेतावनी दी है कि वह गैर कानूनी तरीके से रूम न दें. इसके अलावा पुलिस ने 25 होटल और गेस्ट हाउस संचालकों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द जिला प्रशासन से सराय एक्ट में पंजीकरण कराने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिये हैं.
36 ओयो होटलों पर छापेमारीआपको बता दें कि पुलिस के इस चेकिंग अभियान के दौरान सबसे ज्यादा ओयो होटल निशाने पर हैं. यहां पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ अपराध की वारदातें पुलिस के सामने आईं, बल्कि लोगों द्वारा भी इन होटल संचालकों के गैर कानूनी रूप से काम किये जाने की शिकायतें भी की गईं थीं. पुलिस ने सबसे ज्यादा 36 ओयो होटलों पर छापेमारी की. इस छापेमारी के दौरान पुलिस को मात्र तीन में ही अग्निशमन विभाग की एनओसी मिली, जबकि कई ओयो होटलों के रजिस्टरों में गड़बड़ी की शिकायतें भी मिलीं.
क्या है सराय पंजीकरण एक्ट?आपको बता दें कि सराय पंजीकरण एक्ट के लिए होटल व गेस्ट हाउस संचालकों को राजस्व, पुलिस, खाद्य सुरक्षा, अग्निशमन, पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है. इन विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही जिला प्रशासन द्वारा इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है. एक विभाग से भी एनओसी न मिलने पर होटल व गेस्ट हाउस का रजिस्ट्रेशन सराय एक्ट में होना संभव नहीं है.
.Tags: Ghaziabad News, Hapur News, Local18, Uttar Pradesh News HindiFIRST PUBLISHED : October 10, 2023, 22:12 IST
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