प्रयागराज: मेस में घटिया खाने की शिकायत करने वाले कांस्टेबल के तबादले पर HC ने लगाई रोक

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प्रयागराज. इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) के कांस्टेबल मनोज कुमार के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है. कांस्टेबल ने फिरोजाबाद पुलिस लाइन के मेस में परोसे जा रहे घटिया भोजन का विरोध किया था. फिरोजाबाद से गाजीपुर स्थानांतरित किए गए मनोज कुमार द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने यह आदेश पारित किया.

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि 20 सितंबर 2022 के स्थानांतरण आदेश से भले ही प्रकट होता है कि यह आदेश प्रशासनिक आधार पर दिया गया है, लेकिन वास्तव में याचिकाकर्ता का स्थानांतरण इसलिए किया गया, क्योंकि उसने फिरोजाबाद में मेस में परोसे जा रहे घटिया भोजना का विरोध किया था.

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फरवरी में होगी अगली सुनवाईदलील पर विचार करते हुए अदालत ने पिछले मंगलवार को कहा, “इस मामले पर विचार किए जाने की जरूरत है. प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है. याचिकाकर्ता के पास इसके बाद रिज्वाइंटर हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय होगा.”

मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 फरवरी 2023 की तिथि निर्धारित की गई है. अदालत ने कहा, “सुनवाई की अगली तिथि तक 20 सितंबर 2022 का स्थानांतरण आदेश प्रभावी नहीं रहेगा, बशर्ते याचिकाकर्ता ने नए स्थान पर सेवा का दायित्व ग्रहण न कर लिया हो.”ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Allahabad high court, Prayagraj, Uttar Pradesh PoliceFIRST PUBLISHED : December 12, 2022, 21:24 IST



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