हाइलाइट्सडीएम प्रयागराज संजय खत्री ने एनएसए के तहत निरुद्ध आदेश जारी किया.जावेद अहमद ने पत्थरबाजी की घटना में बच्चों का इस्तेमाल किया था.प्रयागराज. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) लगाया गया है. पुलिस की रिपोर्ट पर डीएम प्रयागराज संजय खत्री ने एनएसए के तहत निरुद्ध आदेश जारी किया. एनएसए आदेश जारी होने के बाद जेल में जावेद मोहम्मद को तामील कराया गया. बता दें कि जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप देवरिया जेल में बंद है. प्रयागराज के अटाला निवासी जावेद अहमद ने पत्थरबाजी की घटना में बच्चों का इस्तेमाल किया था. बता दें कि अटाला हिंसा मामले में दो अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी.
सुरक्षा व अन्य कारणों से जावेद मोहम्मद को नैनी जेल से देवरिया जेल शिफ्ट किया गया था. जावेद मोहम्मद पर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है. उसने व्हाट्सएप के जरिए भी लोगों को अटाला पहुंचने के लिए कहा था. गौरतलब है कि हिंसा के बाद 12 जून को जावेद मोहम्मद का घर पीडीए ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था.
हिंसा से पहले सोशल मीडिया पर मोहम्मद जावेद पर हिंसा भड़काने का आरोपगौरतलब है कि 10 जून को जुमे की नमाज के बाद अटाला में हिंसा भड़क गई थी. आरोप है कि हिंसा से पहले सोशल मीडिया पर मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप ने हिंसा को और भड़काने का काम किया था. उसके कारण एक विशेष समुदाय में गलत मैसेज पहुंचा था, जिसके कारण हिंसा और बढ़ गई थी. जांच में जावेद पंप को मुख्य आरोपी मानते हुए उस पर कार्रवाई की गई. अगले दिन पीडीए ने जावेद का पांच करोड़ कीमत का मकान जमींदोज कर दिया था.
जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (नेशनल सिक्योरिटी एक्ट) के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने के लिए बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है. इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है. इसके साथ ही हिरासत में रखने के लिए आरोप तय करने की भी जरूरत नहीं होती. हिरासत की समयावधि को 12 महीने तक की जा सकती है.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Allahabad news, Uttar pradesh newsFIRST PUBLISHED : July 16, 2022, 19:44 IST
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